हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की तैनाती की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को 5 अक्टूबर तक आदेश की अनुपालना रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। जस्टिस अजय मोहन गोयल और जस्टिस योगेश जायसवाल की खंडपीठ ने यह आदेश सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद दिए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि 14 अगस्त के आदेश के अनुसार जरूरी विभागीय प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन के पैरा 5.5 के तहत तय पदों के लिए काउंसलिंग हर हाल में 30 सितंबर तक पूरी की जाए। कोर्ट के इस आदेश से लंबे समय से भर्ती और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है। यह आदेश वीरेंद्र सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। पांच महीने से नियुक्ति नहीं दे पाई सरकार बता दें कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों का चयन कर रखा है, लेकिन सरकार इन्हें नियुक्ति नहीं दे पा रही है। सूत्र बताते हैं कि जिन सीबीएसई स्कूलों में इन्हें नियुक्ति दी जानी है, वहां पहले से ही जो टीचर तैनात है, उन्हें सरकार दूसरी जगह शिफ्ट करने का जोखिम नहीं ले पा रही,क्योंकि सरकार द्वारा सीबीएसई में तब्दील किए गए अधिकांश स्कूल जिला व तहसील मुख्यालय में चल रहे है। ऐसे स्कूलों में ज्यादातर टीचर नेताओं व अफसरों के करीबी है। ऐसे में सीबीएसई के लिए चयनित टीचरों की नियुक्ति के बाद इन रसूखदार टीचरों को हटा होगा। इसी तरह चयनित टीचर मेरिट के आधार पर तैनाती मांग रहे है, जबकि सरकार ऐसा करने से बचना चाह रही है।

