पुरानी रंजिश में मारपीट के मामले में 3 दोषी:भदोही कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि और कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई; 1-1 हजार रुपए जुर्माना

पुरानी रंजिश में मारपीट के मामले में 3 दोषी:भदोही कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि और कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई; 1-1 हजार रुपए जुर्माना

भदोही में पुरानी रंजिश में शिकायतकर्ता और उसके परिजनों से मारपीट करने के मामले में भदोही की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही-ज्ञानपुर आशीष कुमार सिंह की अदालत ने पप्पू दूबे उर्फ मनोज दुबे, अनिल दुबे और माला उर्फ महाबली दूबे को धारा 323 और 504 के तहत जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। तीनों डभका गांव, थाना ज्ञानपुर के रहने वाले हैं। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है। आरोप है कि तीनों अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी। शिकायतकर्ता की मां और पड़ोसी बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस मामले में ज्ञानपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई मजबूत पैरवी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। इसके तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को जल्द और प्रभावी सजा दिलाने के लिए पुलिस की ओर से कोर्ट में मजबूत पैरवी की जा रही है। तीनों पर 1-1 हजार रुपए जुर्माना स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और एपीओ वीरेंद्र वर्मा की पैरवी के बाद 14 सितंबर 2026 को मामले में फैसला आया। अदालत ने तीनों को धारा 323 में जानबूझकर चोट पहुंचाने और धारा 504 में जानबूझकर अपमान करने का दोषी माना। कोर्ट ने तीनों को जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न जमा करने पर प्रत्येक को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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