शामली में झिंझाना थाना क्षेत्र में 14 साल की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी अमित को अदालत ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) अशोक भारतेंदु की अदालत ने दोषी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अमित गागौर गांव का रहने वाला है। ट्यूशन पढ़ने जाती थी छात्रा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 14 दिसंबर 2023 को किशोरी के पिता ने झिंझाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, उनकी 14 साल की बेटी गागौर निवासी अमित के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। आरोप था कि अमित उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर परिवार को बताई घटना परिजनों के मुताबिक, घर लौटने के बाद किशोरी ने परिवार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसके पिता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल कराया, कोर्ट में दर्ज हुए बयान एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया। इसके बाद अदालत में उसके बयान दर्ज कराए गए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए। कोर्ट ने 20 साल की कैद सुनाई शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। अदालत ने केस से जुड़े रिकॉर्ड और साक्ष्यों को देखने के बाद अमित को दोषी माना। इसके बाद उसे 20 साल की कठोर कैद और 65 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

