Sports Ministry ने IOA को दी छूट, 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को मिली मंजूरी

Sports Ministry ने IOA को दी छूट, 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को मिली मंजूरी

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को विशेष छूट देते हुए खेल मंत्रालय ने उसे 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जारी रखने की अनुमति दे दी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने सिफारिश की थी कि परिषद के सदस्यों की संख्या में बदलाव नहीं किया जाए जबकि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत इसे 15 सदस्यों तक सीमित करने का प्रावधान है। एक राजपत्र अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि उसने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम की धारा 37(2) के तहत यह छूट देने का फैसला किया है।इस प्रावधान के तहत खेल संस्थाओं को अपने अंतरराष्ट्रीय महासंघों के नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कानूनों में आवश्यक छूट दी जा सकती है। फिलहाल आईओए की कार्यकारी परिषद में 16 सदस्य हैं जिनमें भारत में आईओसी के पदेन सदस्य भी शामिल हैं। उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है।मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को अपने कामकाज के संचालन में अंतरराष्ट्रीय चार्टर और नियमों का ‘मुख्य रूप से पालन’ करना होगा। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, ‘‘आईओए से मंत्रालय को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित संविधान का मसौदा आईओसी को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। ’’
इसमें कहा गया, ‘‘आईओसी ने विशेष रूप से सिफारिश की है कि कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या को यथावत रखा जाए और इसे भारत में आईओसी सदस्यों की संख्या से स्वतंत्र रखा जाए।’’
इसका मतलब यह होगा कि आईओसी सदस्य के अलावा कार्यकारी परिषद में 15 अन्य सदस्य होंगे। आईओए ने ओलंपिक चार्टर और आईओसी के नियमों का पालन करने के लिए छूट मांगी थी, साथ ही अधिनियम के शासन संबंधी सिद्धांतों और अन्य आवश्यकताओं का पालन जारी रखने की बात कही थी। आईओए के इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। 

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को विशेष छूट देते हुए खेल मंत्रालय ने उसे 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जारी रखने की अनुमति दे दी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने सिफारिश की थी कि परिषद के सदस्यों की संख्या में बदलाव नहीं किया जाए जबकि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत इसे 15 सदस्यों तक सीमित करने का प्रावधान है। एक राजपत्र अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि उसने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम की धारा 37(2) के तहत यह छूट देने का फैसला किया है।

इस प्रावधान के तहत खेल संस्थाओं को अपने अंतरराष्ट्रीय महासंघों के नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कानूनों में आवश्यक छूट दी जा सकती है। फिलहाल आईओए की कार्यकारी परिषद में 16 सदस्य हैं जिनमें भारत में आईओसी के पदेन सदस्य भी शामिल हैं। उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है।

मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को अपने कामकाज के संचालन में अंतरराष्ट्रीय चार्टर और नियमों का ‘मुख्य रूप से पालन’ करना होगा। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, ‘‘आईओए से मंत्रालय को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित संविधान का मसौदा आईओसी को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। ’’
इसमें कहा गया, ‘‘आईओसी ने विशेष रूप से सिफारिश की है कि कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या को यथावत रखा जाए और इसे भारत में आईओसी सदस्यों की संख्या से स्वतंत्र रखा जाए।

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इसका मतलब यह होगा कि आईओसी सदस्य के अलावा कार्यकारी परिषद में 15 अन्य सदस्य होंगे। आईओए ने ओलंपिक चार्टर और आईओसी के नियमों का पालन करने के लिए छूट मांगी थी, साथ ही अधिनियम के शासन संबंधी सिद्धांतों और अन्य आवश्यकताओं का पालन जारी रखने की बात कही थी। आईओए के इस साल के अंत में चुनाव होने हैं।

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