गोरखपुर के बांसगांव तहसील में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का काम अब पूर्ववत चलता रहेगा। एसडीएम मलखान सिंह ने सोमवार को इस कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान हो रहे लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल, भारत सरकार की ओर से 6 अगस्त 2026 को जारी राजपत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी थी, जिसके चलते तहसील में दो वर्ष से अधिक अवधि वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। राजपत्र को लेकर बनी थी असमंजस की स्थिति भारत सरकार के राजपत्र के अंतिम पैरा में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिनियम 6 अगस्त 2026 को जारी हुआ है। हालांकि, यह कब से प्रभावी होगा, इसकी तारीख केंद्र सरकार अलग से अधिसूचना जारी कर तय करेगी। इसी प्रावधान को लेकर तहसील में प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी। एसडीएम के निर्देश से दूर हुआ भ्रम एसडीएम मलखान सिंह ने सोमवार को कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का काम पहले की तरह जारी रखने को कहा। अब दो वर्ष से अधिक अवधि वाले आवेदनों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्देश के बाद प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों ने राहत की उम्मीद जताई है।

