स्मैक तस्करी के आरोप में पंचायत रोजगार सेवक सेवा मुक्त:अररिया में अनुबंध समाप्त, 30 दिन में अपील का मौका

स्मैक तस्करी के आरोप में पंचायत रोजगार सेवक सेवा मुक्त:अररिया में अनुबंध समाप्त, 30 दिन में अपील का मौका

अररिया में स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार पंचायत रोजगार सेवक सुनील कुमार ऋषिदेव को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। अररिया जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने यह कार्रवाई की है। उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, अररिया ने उनका अनुबंध समाप्त करने का आदेश जारी किया है। सुनील कुमार ऋषिदेव ग्राम पंचायत राज-सिरसिया, प्रखंड भरगामा में पंचायत रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत थे। कार्यक्रम पदाधिकारी, भरगामा ने विभाग को सूचित किया था कि उन्हें फुलकाहा थाना पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, वह लगभग चार माह से बिना किसी अनुमति के अपने कार्य से अनुपस्थित थे। उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति को लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी, भरगामा द्वारा 14 फरवरी, 19 फरवरी, 18 मार्च और 7 मई 2026 को स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि, सुनील कुमार ऋषिदेव ने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। डाक के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया इसी बीच उनका स्थानांतरण भरगामा प्रखंड से जोकीहाट प्रखंड के ग्राम पंचायत राज-मटियारी में कर दिया गया। जोकीहाट के कार्यक्रम पदाधिकारी ने भी विभाग को उनके योगदान नहीं करने की जानकारी दी। इसके बाद, कार्यालय स्तर से 23 जुलाई 2026 को निबंधित डाक के माध्यम से पुनः स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन विभाग को उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रोजगार सेवक का आचरण प्रावधानों के प्रतिकूल आदेश में कहा गया है कि पंचायत रोजगार सेवक का यह आचरण उनके कार्य एवं दायित्व तथा विभागीय प्रावधानों के प्रतिकूल है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उप विकास आयुक्त, अररिया ने सुनील कुमार ऋषिदेव (एचआरएमएस आईडी-115270) का अनुबंध समाप्त कर उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया। हालांकि, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार भी दिया गया है। अररिया में स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार पंचायत रोजगार सेवक सुनील कुमार ऋषिदेव को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। अररिया जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने यह कार्रवाई की है। उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, अररिया ने उनका अनुबंध समाप्त करने का आदेश जारी किया है। सुनील कुमार ऋषिदेव ग्राम पंचायत राज-सिरसिया, प्रखंड भरगामा में पंचायत रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत थे। कार्यक्रम पदाधिकारी, भरगामा ने विभाग को सूचित किया था कि उन्हें फुलकाहा थाना पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, वह लगभग चार माह से बिना किसी अनुमति के अपने कार्य से अनुपस्थित थे। उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति को लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी, भरगामा द्वारा 14 फरवरी, 19 फरवरी, 18 मार्च और 7 मई 2026 को स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि, सुनील कुमार ऋषिदेव ने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। डाक के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया इसी बीच उनका स्थानांतरण भरगामा प्रखंड से जोकीहाट प्रखंड के ग्राम पंचायत राज-मटियारी में कर दिया गया। जोकीहाट के कार्यक्रम पदाधिकारी ने भी विभाग को उनके योगदान नहीं करने की जानकारी दी। इसके बाद, कार्यालय स्तर से 23 जुलाई 2026 को निबंधित डाक के माध्यम से पुनः स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन विभाग को उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रोजगार सेवक का आचरण प्रावधानों के प्रतिकूल आदेश में कहा गया है कि पंचायत रोजगार सेवक का यह आचरण उनके कार्य एवं दायित्व तथा विभागीय प्रावधानों के प्रतिकूल है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उप विकास आयुक्त, अररिया ने सुनील कुमार ऋषिदेव (एचआरएमएस आईडी-115270) का अनुबंध समाप्त कर उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया। हालांकि, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार भी दिया गया है।  

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