गुजरात के Patan में बड़ी कार्रवाई, 14000 किलो Adulterated Oil जब्त, 2 साल से बेखौफ चल रहा था खेल

गुजरात के Patan में बड़ी कार्रवाई, 14000 किलो Adulterated Oil जब्त, 2 साल से बेखौफ चल रहा था खेल
गुजरात के पाटन ज़िले में बड़े पैमाने पर खाने की चीज़ों में मिलावट का एक रैकेट पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच और फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की संयुक्त छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 14,709 किलोग्राम मिलावटी खाना पकाने का तेल ज़ब्त किया। अधिकारियों को पता चला कि एक फ़ैक्ट्री में सोयाबीन के तेल में कथित तौर पर सस्ता वेस्ट ऑयल (बेकार तेल) मिलाकर उसे बाज़ार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान, टीम ने एक ट्रक से खराब क्वालिटी वाले तेल के 210 कंटेनर भी बरामद किए।

अलग-अलग ब्रांड के लेबल लगाकर बेचा जा रहा मिलावटी तेल

शुरुआती जांच से पता चला कि इसे चलाने वाले लोग कथित तौर पर सोयाबीन के तेल में वेस्ट ऑयल मिला रहे थे और उसे अलग-अलग मशहूर ब्रांड के लेबल लगाकर पैक कर रहे थे। छापेमारी के दौरान कई ब्रांडेड लेबल बरामद किए गए। अधिकारियों को शक है कि बाज़ार में मिलावटी तेल भेजने से पहले इन लेबल को कंटेनरों पर लगाया जाना था। अधिकारी अब इस नेटवर्क की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि मिलावटी तेल कहाँ सप्लाई किया जा रहा था और इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके। 

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दो साल से चल रही थी फैक्ट्री

अधिकारियों ने बताया कि यह फैक्ट्री कथित तौर पर करीब दो साल से चल रही थी। जांच करने वाले अधिकारी इसके स्टॉक रिकॉर्ड और बिल बुक की जांच कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह काम किस स्तर पर हो रहा था और मिलावटी तेल कहाँ-कहाँ सप्लाई किया गया था। टीम ने पैकेजिंग के लिए तैयार तेल के 40 कंटेनर और ट्रक से बरामद खराब क्वालिटी वाले तेल के 210 कंटेनर भी ज़ब्त किए। अधिकारियों को शक है कि मिलावटी तेल न सिर्फ़ गुजरात में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी सप्लाई किया जा रहा था।

महाराष्ट्र में फ़ूड सेफ़्टी को लेकर सख़्ती

इस बीच, महाराष्ट्र FDA ने खाने वाले तेल में मिलावट और नियमों के उल्लंघन के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी है। विभाग ने खुले और बिना लेबल वाले कुकिंग ऑयल की बिक्री पर रोक लगा दी है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि व्यापारियों को प्रोडक्शन और बिक्री के दौरान फ़ूड सेफ़्टी नियमों का पालन करना होगा। FDA ने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर अपराध के आधार पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की सज़ा (उम्रकैद तक) हो सकती है। महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अधिकारियों को खाने वाले तेल में मिलावट के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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