हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) के चेयरमैन पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है आयोग के चेयरमैन नंदलाल शर्मा का निधन होने के चलते पद 23 जुलाई 2026 से खाली है। जिसके लिए हरियाणा ऊर्जा विभाग ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिजली अधिनियम-2003 के तहत चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार में इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से जुड़े मामलों से निपटने का पर्याप्त ज्ञान और क्षमता होना जरूरी है। चेयरमैन किसी अन्य पद पर कार्यरत नहीं रह सकता। चेयरमैन का कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष का होगा। हालांकि, कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद चेयरमैन के पद पर नहीं रह सकेगा। पद के लिए 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह फिक्स्ड वेतन निर्धारित है। पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मामले में पेंशन की राशि के अनुसार वेतन में कटौती का प्रावधान रहेगा। बिजली कारोबार से जुड़े हितों की देनी होगी जानकारी आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसका स्वयं या किसी फर्म, कंपनी, संस्था अथवा रिश्तेदार के नाम पर बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण या सप्लाई, बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन, बिजली क्षेत्र की मशीनरी अथवा इससे संबंधित पेशेवर सेवाओं में कोई हित तो नहीं है।
आवेदन में बतानी होगी पूरी प्रोफाइल उम्मीदवार को आवेदन के साथ नाम, उम्र व जन्मतिथि, वर्तमान पद, शैक्षणिक योग्यता और पूर्व में संभाले गए पदों के साथ संबंधित क्षेत्र में अनुभव की जानकारी देनी होगी। अनुभव का प्रमाण-पत्र भी देना होगा। उम्मीदवार को घोषणा-पत्र के जरिए यह बताना होगा कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं। यदि किसी मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है या किसी अदालत से दोषसिद्धि हुई है तो उसका पूरा विवरण भी देना होगा। अब जानिए पूर्व चेयरमैन के बारे में…..

