नालंदा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का शानदार मौका:सरकार दे रही बंपर छूट, महिलाओं को कार खरीदने पर सीधे 1 लाख का फायदा

नालंदा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का शानदार मौका:सरकार दे रही बंपर छूट, महिलाओं को कार खरीदने पर सीधे 1 लाख का फायदा

राज्य में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण के अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने एक बड़ी पहल की है। इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वाहन) खरीदने वालों को सरकार की ओर से आकर्षक अनुदान दिया जाएगा। यह नया प्रावधान नालंदा में लागू कर दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की इस नई नीति के तहत बिहार में खरीदे और निबंधित किए गए नए इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया (यात्री व मालवाहक), चारपहिया, हल्के व भारी मालवाहक वाहनों के साथ-साथ ई-बसों की खरीद पर भी अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना में महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के लोगों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर सामान्य वर्ग के लोगों को दस हजार रुपए का अनुदान मिलेगा, जबकि यही वाहन किसी महिला या एससी-एसटी वर्ग के व्यक्ति के नाम पर खरीदे जाने पर 12 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह, तिपहिया इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50 हजार और एससी-एसटी वर्ग के खरीदारों को 60 हजार रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। वहीं, महिलाओं को ई-वाहनों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उनके नाम पर चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सीधे एक लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है। लाभुकों के खाते में आएगा पैसा डीटीओ रंजीत कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल नए वाहनों की खरीद पर ही मान्य होगा। वाहन मालिक को सभी जरूरी कागजातों के साथ कार्यालय में आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद परिवहन कार्यालय द्वारा इसकी अनुशंसा सीधे विभाग को भेज दी जाएगी। विभाग के स्तर से अनुदान की राशि आवंटित होते ही लाभुकों को उसका भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार की इस पहल से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण के अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने एक बड़ी पहल की है। इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वाहन) खरीदने वालों को सरकार की ओर से आकर्षक अनुदान दिया जाएगा। यह नया प्रावधान नालंदा में लागू कर दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की इस नई नीति के तहत बिहार में खरीदे और निबंधित किए गए नए इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया (यात्री व मालवाहक), चारपहिया, हल्के व भारी मालवाहक वाहनों के साथ-साथ ई-बसों की खरीद पर भी अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना में महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के लोगों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर सामान्य वर्ग के लोगों को दस हजार रुपए का अनुदान मिलेगा, जबकि यही वाहन किसी महिला या एससी-एसटी वर्ग के व्यक्ति के नाम पर खरीदे जाने पर 12 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह, तिपहिया इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50 हजार और एससी-एसटी वर्ग के खरीदारों को 60 हजार रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। वहीं, महिलाओं को ई-वाहनों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उनके नाम पर चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सीधे एक लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है। लाभुकों के खाते में आएगा पैसा डीटीओ रंजीत कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल नए वाहनों की खरीद पर ही मान्य होगा। वाहन मालिक को सभी जरूरी कागजातों के साथ कार्यालय में आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद परिवहन कार्यालय द्वारा इसकी अनुशंसा सीधे विभाग को भेज दी जाएगी। विभाग के स्तर से अनुदान की राशि आवंटित होते ही लाभुकों को उसका भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार की इस पहल से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।  

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