दरभंगा में राज्यस्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिले में कुल 21 सेंटर्स बनाए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। सुबह 10:30 बजे के बाद नहीं मिलेगी एंट्री परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का समय दिया गया है। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। अभ्यर्थियों को जूता-मोजा पहनकर प्रवेश नहीं मिलेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और केंद्राधीक्षकों की तैनाती की गई है। फ्लाइंग स्क्वायड भी अलर्ट मोड में हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह के कदाचार या अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष निगरानी सेल सक्रिय है।
सेंटर्स के आसपास धारा-163 लागू जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई है, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही आग्नेयास्त्र, घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री आदि लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा मोबाइल, स्मार्ट वॉच और डिजिटल घड़ी, एनालॉग घड़ी, पर्स, पेंसिल बॉक्स, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ, गमछा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की मनाही है। दरभंगा में राज्यस्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिले में कुल 21 सेंटर्स बनाए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। सुबह 10:30 बजे के बाद नहीं मिलेगी एंट्री परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का समय दिया गया है। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। अभ्यर्थियों को जूता-मोजा पहनकर प्रवेश नहीं मिलेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और केंद्राधीक्षकों की तैनाती की गई है। फ्लाइंग स्क्वायड भी अलर्ट मोड में हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह के कदाचार या अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष निगरानी सेल सक्रिय है।
सेंटर्स के आसपास धारा-163 लागू जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई है, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही आग्नेयास्त्र, घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री आदि लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा मोबाइल, स्मार्ट वॉच और डिजिटल घड़ी, एनालॉग घड़ी, पर्स, पेंसिल बॉक्स, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ, गमछा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की मनाही है।


