जागरूकता और पुनर्वास अक्सर सजा से कहीं अधिक प्रभावी:वन्यजीव अपराध पर बोले जस्टिस सत्यवीर सिंह, वाइल्ड लाइफ SOS ने आयोजित की वर्कशॉप

जागरूकता और पुनर्वास अक्सर सजा से कहीं अधिक प्रभावी:वन्यजीव अपराध पर बोले जस्टिस सत्यवीर सिंह, वाइल्ड लाइफ SOS ने आयोजित की वर्कशॉप

वाइल्डलाइफ एसओएस ने न्यायपालिका, उत्तर प्रदेश वन विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से मथुरा स्थित हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वन्यजीव अपराध और वन्यजीव अपराध से प्राप्त आय की जब्ती पर तीसरी कार्यशाला का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सत्यवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एक दिवसीय वर्कशॉप का हुआ शुभारंभ वन विभाग, न्यायपालिका, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के ज्ञान, जांच क्षमताओं और अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य वन्यजीव तस्करी नेटवर्क को खत्म करने और अभियोजन परिणामों में सुधार करने के लिए कानूनी और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह द्वारा आगरा और मथुरा मंडलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, आगरा जोन के जिला वन अधिकारी और मथुरा जोन के जिला वन अधिकारी की उपस्थिति में कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया गया। न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता से जुड़े लोग हुए शामिल वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों, अभियोजकों, वन अधिकारियों और प्रवर्तन अधिकारियों को एक साथ लाकर आयोजित इस कार्यशाला ने वन्यजीव कानून प्रवर्तन और अभियोजन को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक चुनौतियों और प्रभावी रणनीतियों पर चर्चा करने का मंच प्रदान किया। तीन सत्रों में जांच तकनीकों, वन्यजीव अपराध के वित्तीय पहलुओं, अदालती प्रक्रियाओं और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यशाला में वाइल्डलाइफ एसओएस के सह-संस्थापक और सीईओ कार्तिक सत्यनारायण द्वारा भारत भर में वाइल्डलाइफ एसओएस के क्षेत्रीय अभियानों से संबंधित प्रमुख केस स्टडी पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए गए। इनमें प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक दीपक चौहान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार शुक्ला, चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष अभियोजक करमबीर सिंह नलवा, ज्योति सागर एंड एसोसिएट के पार्टनर कुमार किसलय, नई दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय के विशेष अभियोजक विनय कुमार ओझा और कानूनी पत्रकार तरुण नांगिया भी शामिल थे। नेत्रहीन हथिनी की दयनीय स्थिति को किया बयां कार्यशाला के बारे में बोलते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सत्यवीर सिंह ने वन्यजीव संरक्षण के लिए तीन दशकों की समर्पित सेवा के लिए वाइल्डलाइफ एसओएस की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि पुनर्वास, जागरूकता और मार्गदर्शन अक्सर दंड की तुलना में अधिक सार्थक और स्थायी परिवर्तन लाते हैं। जानवरों के शोषण में शामिल समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका सृजित करते हुए उनको बचाने के संस्था के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए, उन्होंने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच गहरे संबंध और सभी जीवित प्राणियों की रक्षा के दायित्व पर प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को उद्धृत करते हुए, उन्होंने कहा कि “किसी राष्ट्र का न्याय उसके गरीबी में रहने वाले नागरिकों द्वारा महसूस की जाने वाली सुरक्षा की भावना में निहित है। हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र में एक नेत्रहीन हथनी की दयनीय स्थिति को याद करते हुए, उन्होंने जानवरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. बी. आर.अंबेडकर और डॉ. ए. पी. जे.अब्दुल कलाम के आदर्शों का आह्वान करते हुए, उन्होंने जाति और सामाजिक विभाजनों से मुक्त समाज का आह्वान किया और पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के इस कथन का हवाला दिया कि अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब लोग उनके प्रति जागरूक हों। उन्होंने वाइल्डलाइफ एसओएस को करुणा, पुनर्वास, जागरूकता निर्माण और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के एक आदर्श के रूप में मान्यता देते हुए अपना संबोधन समाप्त किया। संस्थाएं मिलकर काम करती हैं तो संरक्षण सफल होता है वाइल्डलाइफ एसओएस के सह-संस्थापक और सीईओ, कार्तिक सत्यनारायण ने कहा “न्यायपालिका, प्रवर्तन एजेंसियों और संरक्षण एक्सपर्ट्स को एक साथ लाकर, इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करते हुए वन्यजीव अपराधों की जांच, अभियोजन और रोकथाम के लिए आवश्यक सामूहिक क्षमता को मजबूत करना है। सह-संस्थापक और सचिव, गीता शेषमणि ने कहा संरक्षण तभी सफल होता है जब संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। इस कार्यशाला जैसी क्षमता निर्माण पहल वन्यजीव कानूनों, जांच प्रक्रियाओं और अभियोजन रणनीतियों की बेहतर समझ विकसित करने में मदद करती हैं, जिससे अंततः वन्यजीवों की अधिक प्रभावी सुरक्षा में योगदान मिलता है।

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