गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म:आरोपी को 10 साल की कैद, 40 हजार का जुर्माना

गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म:आरोपी को 10 साल की कैद, 40 हजार का जुर्माना

गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी गौतम को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 साल के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश ने 7 गवाहों और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया। यह मामला वर्ष 2018 का है, जब आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
घटना सामने आने के बाद पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर खानपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी होने के बाद 8 जुलाई 2019 को अदालत में आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान अदालत में 7 गवाह पेश किए गए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायालय पॉक्सो ने आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने बताया कि अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। इस फैसले को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

​ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *