छिंदवाड़ा शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा होटल और रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने टीम के साथ विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट का निरीक्षण किया गया। साथ ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और वार्षिक फायर ऑडिट से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की गई। निरीक्षण में कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं अधूरी पाई गईं। इस पर नगर निगम ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर तय मानकों के अनुसार सुधार करने के निर्देश दिए हैं। फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने बताया कि किसी भी नए व्यावसायिक भवन के निर्माण से पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया में फायर प्लान की स्वीकृति भी ली जाती है। भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसकी वैधता तीन वर्ष रहती है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष फायर ऑडिट कराना जरूरी है, जबकि तीन वर्ष बाद सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराना होता है। नगर निगम ने सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और समय रहते आवश्यक सुधार करने की अपील की है।


