छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में एक धोखाधड़ी मामला सामने आया है। जिसमें जिसमे पत्नी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर पति के साथ छल कपट किया। साथ ही उसे कई तरह से प्रताड़ित करने पर पीड़ित ने मामले की शिकायत थाना में की। जहां शिकायत जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल माह में वार्ड क्रमांक 5 छाल रोड घरघोड़ा में रहने वाला पिंगल कुमार बघेल 41 साल ने एसपी ऑफिस में अपनी पत्नी सीमा बघेल, ससुर भरत लाल यादव व साला कृष्ण कुमार यादव के खिलाफ शिकायत की थी। जिसकी जांच SDOP धरमजयगढ़ ने की। जहां मामले में SDOP ने जांच की और पिंगल कुमार बघेल से बयान लिया गया जिसमें उसने बताया कि वह फेब्रिकेशन व सेंट्रिंग कार्य का व्यवसाय करता है। पिंगल का शादी साल 2008 में मार्च माह में आर्य समाज कोरबा में हिन्दू रीति- रिवाज के अनुसार सीमा बघेल निवासी पैलपारा सारंगढ़ के साथ प्रेम विवाह के रूप में संपन्न हुआ। शादी के शुरूआत में उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहा। इसके बाद साल 2010 में उनकी बेटी हुई तो ससुराल पक्ष के लोगों का उसके घर आना-जाना अधिक होने लगा। धीरे-धीरे पिंगल के ससुर भरत लाल यादव व साला कृष्ण कुमार यादव के द्वारा उनके पारिवारिक और आर्थिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पिंगल ने बताया कि उसके द्वारा साल 2010 से लगातार अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा घरघोड़ा से लगभग 6 बार व श्रीराम फाइनेंस से 4 बार ऋण लिया।
पति का रुपये भाई को देते रही
ऐसे में पिंगल हर दिन व्यवसाय से प्राप्त बिक्री राशि को रोजाना अपनी पत्नी सीमा बघेल को सौंप देता था, लेकिन उस राशि का कोई लिखित हिसाब नहीं रखा जाता था। उसने बताया कि इसकी फायदा उठाते हुए उसकी पत्नी सीमा बघेल द्वारा पिंगल की अनुपस्थिति में घर की अलमारी से कैश रुपये को निकालकर अपने छोटे भाई कृष्ण कुमार यादव को देती रही। इस दौरान पिंगल को संदेह हुआ।
CCTV कैमरे से चोरी पकड़ी गई
जिसके बाद उसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। पिंगल ने अपने बयान में बताया कि उसे जानकारी मिली कि चोरी किए गए रुपये को उसका साला कृष्ण कुमार यादव अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा घरघोड़ा के खाते में जमा करता रहा है। तब पिंगल ने उससे इस संबंध में पूछताछ की और बैंक स्टेटमेंट मांगा, तो वह लगातार टालमटोल करता रहा। इसके बाद उसने अपने ससुर भरत लाल यादव को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन भरत लाल यादव ने भी सहयोग करने के बजाय मामले को टालने का प्रयास किया।
22 लाख 63 हजार के लेन-देन की जानकारी मिली
ऐसे में जब पिंगल ने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर दबाव बनाया, तब जाकर भरत लाल यादव ने कृष्ण कुमार यादव का बैंक स्टेटमेंट उसे उपलब्ध कराया। जिसमें लगभग 22 लाख 63 हजार रुपये का लेन-देन का पता चला। ऐसे में उसने उस रुपये को वापस मांगा तो उसके ससुर, साला और पत्नी ने रुपये नहीं लौटाया। बल्कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर लेने की धमकी देकर प्रताड़ित करने लगी। ऐसे में पत्नी की धमकियों की वजह से पिंगल मानसिक रूप से परेशान होने लगा।
जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाई
उसने बताया कि साल 2022 में ग्राम कुंजेमुरा में 30 डिसमिल भूमि खरीदना चाहता था। इस बात की जानकारी होने पर उसकी पत्नी ने उस भूमि को अपने नाम से खरीदने के लिए दबाव बनाया। जब पिंगल ने मना किया, तो उसने कीटनाशक दवा मंगवाकर फिर से आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। जिस पर उसने उस जमीन की रजिस्ट्री अपनी पत्नी सीमा के नाम करा दिया।
मुआवजा मिलने की संभावना से बढ़ा लालच
उसने बताया कि उस जमीन पर सेंट्रल बैंक अॉफ इंडिया शाखा घरघोड़ा से 9 लाख 50 हजार रुपये, श्रीराम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से 19 लाख रुपये का ऋण लेकर व अपनी जमा पूंजी से दो मंजिला शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया। अब उस जमीन व भवन औद्योगिक कंपनी के अधिग्रहण क्षेत्र में आता है जिसके बदले में लगभग 8-9 करोड़ रुपये तक मुआवजा मिलने की संभावना है।
ससुराल पक्ष ने षडयंत्र रचकर घटना को दिया अंजाम
उसने बताया कि इसी लालच में उसके ससुर, साला व पत्नी ने मिलकर षड्यंत्र रचा और उसकी अन्य संपत्तियों को भी अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। पिंगल ने बताया कि जब उसने अपनी संपत्तियां को उनके नाम करने से मना किया, तो उसकी पत्नी सीमा थाना में झूठी शिकायत दर्ज कराई। जिसके कारण वह मानसिक रूप से काफी परेशान है। उसने मामले में अपराध दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। जहां पुलिस ने जांच में CCTV फुटेज, बैंक स्टेटमेंट समेत अन्य दस्तावेजों का भी अवलोकन किया।
जांच में शिकायत को सही पाया गया
ऐसे में सीमा, कृष्ण कुमार यादव और भरत लाल यादव के द्वारा योजना बनाकर शिकायतकर्ता पिंगल को मानसिक रूप से परेशान करना पाया गया। जहां जांच के बाद मामले में आरोपी सीमा, कृष्ण कुमार यादव व भरतलाल यादव के खिलाफ पुलिस ने धारा 3(5)-BNS, 303(2)-BNS, 316(2)-BNS, 318(4)-BNS, 49-BNS, 61(2)-BNS के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
ममले में आगे की कार्रवाई की जा रही
इस संबंध में SDOP सिंद्धात तिवारी ने बताया कि शिकायत पत्र मिला था। जिसकी बारीकि से जांच की गई। उपलब्ध दस्तावेजों व बयान और अन्य जांच में शिकायत को सही पाया गया। जिसके बाद मामले में ससुराल पक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।


