सिरसा जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सर्वे शुरू होने वाला है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी तैयारी कर ली है और बीएलओ के साथ अटैच रहकर वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन करेंगे, ताकि कोई मतदाता वंचित न रहे। इस बारे में आज वीरवार को एडीसी अर्पित संगल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को लेकर जानकारी दी। एडीसी अर्पित संगल बोले, इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना है। वोटर को अपने किसी नाम या अन्य चीज को लेकर जो समस्या है, उसे दूर करना। जो वोटर दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटाना। उन्हीं का नाम हटाया जाएगा, जिनके पूरे दस्तावेज हो। अन्य का नाम नहीं हटेगा। एडीसी बोले, 80 प्रतिशत तक मतदाता साल 2002 की सूची से मिलान हो चुके हैं, जिनमें वे स्वयं या उनके बेटे या बेटी। इन लोगों को सिर्फ फॉर्म भरना है। 20 प्रतिशत लोगों का जो मिलान नहीं हुआ है, उनको कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे। इसके तहत तीन विकल्प दिए है, जिसमें अलग-अलग तिथिनुसार जन्म लेने वालों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है, उनको पूरा करना होगा। इसके लिए बीएलओ दस्तावेज जुटाएंगे। तभी वोटर लिस्ट में नाम शामिल होगा। जिन युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनको भी जोड़ा जाएगा। किसी वोटर का नाम लिस्ट में गलत है तो उसे ठीक करवाएंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकता है। सभी पार्टियों के साथ हुई मीटिंग: एडीसी एडीसी अर्पित संगल बोले, इसे लेकर जिला स्तर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, ताकि कोई भी अंतिम या मतदाता इस लिस्ट से न छूट पाए। आमजन भी इसमें समर्थन करे, ताकि सभी त्रुटियां दूर हो जाए। घर-घर जाकर चेक करेंगे बीएलओ : एडीसी एडीसी संगल बोले, एक जुलाई 2026 इसकी अंतिम तिथि मानी गई है। 5 जून से 14 जून तक बीएलओ फील्ड में उतरेंगे और 15 जून से 14 जुलाई तक घर-घर जाकर पहचान करेंगे। यदि एक बार कोई घर नहीं मिलता तो दोबारा जाकर चेक करेंगे। उनको एक फॉम भरने को दिया जाएगा। 1जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म है, उनको खुद के दस्तावेज देने होंगे, उसमें 10वीं प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड व पास पोर्ट आदि। जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक हुआ है, उनको स्वयं या माता-पिता में से एक के दस्तावेज देने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों को खुद व माता-पिता दोनों का दस्तावेज देने पड़ेंगे। आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे मतदाता : हरनाम दास इलेक्शन तहसीलदार हरनाम दास के अनुसर, ये लिस्ट सीईओ व डीईओ की वेबसाइट पर डाली जाएगी। किसी के नाम या पता आदि में कुछ दिक्कत है तो आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा यानी 30 अगस्त का अंतिम समय है। ईआरओ इसे चेक करेंगे और जांच करेंगे। अगर उससे संतुष्ट नहीं हुए तो जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दे सकेंगे।


