हाथरस की एक अदालत ने छेड़खानी के एक मामले में आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2017 का है। छेड़खानी के मामले मेंअदालत ने रवि पुत्र सोदान सिंह, निवासी नगला मोहन, मोहल्ला भोजगढ़ी, थाना सासनी, जनपद हाथरस को दोषी ठहराया है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया था। इसके बाद, जांच पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। जुर्माना न देने पर भोगना होगा अतिरिक्त कारावास… अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) आकांक्षा गर्ग ने अभियुक्त रवि को तीन वर्ष के कठोर कारावास के साथ 8,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी राजकुमार ने पैरवी की।


