‘ग्राहक को नई LED दें या फिर उसकी कीमत’:पीड़ित ने कहा था- टीवी खराब होने से प्रोग्राम नहीं देख सके, उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला

‘ग्राहक को नई LED दें या फिर उसकी कीमत’:पीड़ित ने कहा था- टीवी खराब होने से प्रोग्राम नहीं देख सके, उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला

खराब एलईडी सही न करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को एलईडी वापस कर दूसरी देने या उसकी कीमत 19500 रुपए उपभोक्ता को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही फोरम ने 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है। मुकदमा दाखिल करने की तारीख से भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। जरौली फेस–2 बर्रा दो निवासी अमरनाथ सचान ने 31 जनवरी 2020 को वीडियोकान इंडस्ट्रीज लिमिटेड चीतेगांव पाइथनविला औरंगाबाद, वीडियोकान आफिस उद्योग विहार फेस 2 गुड़गांव और रिचा इलेक्ट्रानिक विजय नगर चौराहा के खिलाफ वाद दाखिल किया था। जिसमें कहा था कि उन्होंने 23 जून 2017 को 19500 रुपये का एलईडी खरीदा था। कुछ ही दिन में एलईडी खराब हो गई, इसकी जानकारी रिचा इलेक्ट्रानिक को दी गई। बार-बार शिकायत पर भी एलईडी ठीक नहीं की गई। इस कारण वह और उसका परिवार टीवी पर आने वाले कार्यक्रम नहीं देख सके। विपक्षी की तरफ से आयोग में अपना पक्ष नहीं रखा गया, इसलिए एकपक्षीय बहस सुनी गई। आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव और वन्दना सिंह ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।

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