UP Crime News: उत्तर प्रदेश के संभल में पति की आंखों में तेजाब डालने वाली पत्नी को संभल कोर्ट ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर एक लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। विरोध पर उसने पति की दोनों आंखें हमेशा के लिए छीन लीं।
प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी पत्नी
बिजनौर के नगीना इलाके की रहने वाली 30 वर्षीय कहकशां ने साल 2019 में 35 वर्षीय मुजफ्फर अली से प्रेम विवाह किया था। उनके दो बच्चे भी हैं। शादी के बाद कहकशां का अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग हो गया। 7 मार्च 2025 की सुबह मुजफ्फर अली ने अपनी पत्नी को घर के अंदर प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। मुजफ्फर के शोर मचाने पर प्रेमी वहां से भाग निकला। इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच काफी बहस हुई तो पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया।
बाजार से तेजाब लाकर सोते पति पर डाला
झगड़े के बाद मुजफ्फर कमरे में सोने चला गया। इसी बीच कहकशां बाजार गई और तेजाब खरीद लाई। मुजफ्फर जब गहरी नींद में था तभी कहकशां ने उसके चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया। तेजाब से चेहरा झुलसने पर मुजफ्फर दर्द से तड़पते हुए भागा तो कहकशां ने बाल्टी और मग से उस पर दोबारा तेजाब फेंका। पड़ोसियों की मदद से मुजफ्फर को अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया।
हमले में चली गई दोनों आंखों की रोशनी
इस खौफनाक हमले में मुजफ्फर का चेहरा कंधा और पेट बुरी तरह झुलस गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में करीब छह महीने तक उसका इलाज चला लेकिन उसकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तेजाब फेंकने से ठीक एक दिन पहले 6 मार्च 2025 को कहकशां ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर मुजफ्फर को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुजफ्फर बच गया था।

सजा सुनते ही फूट-फूटकर रोई दोषी पत्नी
अपर जिला जज गोपाल की अदालत ने 27 मई को कहकशां को दोषी करार दिया था। सोमवार को जैसे ही कोर्ट ने उम्रकैद का फैसला सुनाया कहकशां कोर्ट रूम में ही फूट-फूटकर रोने लगी। इसके बाद उसे पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान पीड़ित पति मुजफ्फर अली भी अपनी मां के साथ कोर्ट पहुंचा था। तेजाब से झुलसे अपने चेहरे को उसने एक तौलिए से ढक रखा था। वहीं कहकशां की वकील पिंकी शर्मा ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है। उनका आरोप है कि पुलिस ने घटना के 17 दिन बाद केस दर्ज किया था और कहकशां को लव मैरिज करने की सजा दी जा रही है।


