करनाल में 17 साल की लड़की से की लव मैरिज:अब 8 माह की मिली गर्भवती,बाल विवाह निषेध अधिकारी के पास पहुंचा मामला तो हुई एफआईआर दर्ज

करनाल में 17 साल की लड़की से की लव मैरिज:अब 8 माह की मिली गर्भवती,बाल विवाह निषेध अधिकारी के पास पहुंचा मामला तो हुई एफआईआर दर्ज

करनाल में नाबालिग लड़की की शादी का मामला सामने आया है। जांच में सामने आया कि लड़की की उम्र शादी के समय 18 वर्ष से कम थी, इसके बावजूद शादी कर दी गई। मामले की शिकायत बाल कल्याण समिति के माध्यम से आई, जिसके बाद संबंधित अधिकारी ने जांच कर रिपोर्ट पुलिस को भेजी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बाल कल्याण समिति से मिली शिकायत
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करनाल द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में बताया गया कि बीती 6 मार्च को मिली शिकायत के तहत यह मामला सामने आया। यह शिकायत बिहार के बेगूसराय निवासी और वर्तमान में गांव काछवा, जिला करनाल में रह रही एक महिला से संबंधित है। मां ने बयान में बताई पूरी स्थिति
कार्यालय में पेश होकर लड़की की मां ने अपने बयान में बताया कि उसके छह बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 17 वर्ष, दूसरी बेटी 15 वर्ष, तीसरी बेटी 13 वर्ष, चौथी 9 वर्ष, पांचवा बेटा 7 वर्ष और सबसे छोटी बेटी 5 वर्ष की है। प्रेम संबंध के बाद की लव मैरिज
मां ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी शादी से पहले बिहार के एक लड़के से बातचीत करती थी। बाद में हमारी लड़की और लड़के ने अपनी मर्जी से 18 जुलाई 2025 को गांव काछवा में लव मैरिज कर ली। जन्म प्रमाण पत्र से साबित हुई नाबालिग उम्र
जांच के दौरान लड़की का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 30 जून 2008 दर्ज है। इस आधार पर शादी के दिन 18 जुलाई 2025 को उसकी उम्र 17 वर्ष 18 दिन थी। यानी वह उस समय नाबालिग थी। वहीं आरोपी लड़के के आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 01 जनवरी 2002 है। इस हिसाब से शादी के दिन उसकी उम्र 23 वर्ष 6 माह 17 दिन थी। 8 माह की गर्भवती है लड़की
बयान में यह भी सामने आया कि वर्तमान में लड़की करीब 8 माह की गर्भवती है। मां ने बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और आरोपी का आधार कार्ड अपने हस्ताक्षर के साथ अधिकारियों को सौंपा। दस्तावेजों के साथ भेजी गई रिपोर्ट
अधिकारी द्वारा कुल 11 पेज के दस्तावेज पुलिस को भेजे गए हैं। इनमें पहले पेज पर रिपोर्ट, दूसरे से चौथे पेज पर शिकायत, पांचवें पेज पर मां का बयान, छठे पर समय लेने संबंधी बयान, सातवें पर जन्म प्रमाण पत्र, आठवें पर आधार कार्ड, नौवें पर अन्य बयान और दस से ग्यारहवें पेज पर आरोपी से संबंधित सूचना शामिल है। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई
थाना सदर करनाल में इस मामले में 30 मई को मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच अनुसंधान अधिकारी मीनू को सौंपी गई है। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी लड़के के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और संबंधित तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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