नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में साल 2021 में हुई एक सीआरपीएफ जवान की हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। आज कोर्ट के एडीजे-08 बिहारशरीफ, नालंदा ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत सबूत और चार्जशीट के आधार पर हरनौत थाना कांड संख्या 308/21 के मुख्य आरोपी बबलू कुमार उर्फ बबलू यादव को दोषी करार दिया है। जोरारपुर, थाना हरनौत निवासी नारायण यादव के बेटे बबलू यादव को हत्या के इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस पूरे प्रकरण में सरकार और पुलिस का पक्ष लोक अभियोजक अजय कुमार रस्तोगी ने न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखा। न्यायालय ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में कठोर सजा मुकर्रर की है। IPC की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए बबलू यादव को आजीवन कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की यह राशि नहीं देने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही, भादवि की धारा 394 (लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाना) के तहत भी उसे 10 साल के सश्रम कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। इस अर्थदंड को न चुकाने की स्थिति में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है। मोटरसाइकिल से पटना लौटते समय हुआ था हादसा घटना 23 जुलाई 2021 की सुबह घटी थी, जब सकसोहरा (पटना) निवासी 25 साल के सीआरपीएफ जवान सोनू कुमार अपनी मोटरसाइकिल से पटना लौट रहे थे। सुबह करीब 4:00 बजे हरनौत में केन्द्रीय विद्यालय के पास तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनकी बाइक रुकवाकर उन्हें देसी कट्टा सटा दिया था और उनका ओप्पो मोबाइल लूट लिया था। जब सोनू कुमार ने विरोध करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, तो एक बदमाश ने गाली देते हुए उन्हें पीछे से गोली मार दी थी। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल जवान को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनौत और फिर वहां से पीएमसीएच पटना ले जाया गया था। बाद में इलाज के दौरान जवान की मौत हो जाने पर मामले में धारा 302 जोड़ी गई थी। 5 साल के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया है। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में साल 2021 में हुई एक सीआरपीएफ जवान की हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। आज कोर्ट के एडीजे-08 बिहारशरीफ, नालंदा ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत सबूत और चार्जशीट के आधार पर हरनौत थाना कांड संख्या 308/21 के मुख्य आरोपी बबलू कुमार उर्फ बबलू यादव को दोषी करार दिया है। जोरारपुर, थाना हरनौत निवासी नारायण यादव के बेटे बबलू यादव को हत्या के इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस पूरे प्रकरण में सरकार और पुलिस का पक्ष लोक अभियोजक अजय कुमार रस्तोगी ने न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखा। न्यायालय ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में कठोर सजा मुकर्रर की है। IPC की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए बबलू यादव को आजीवन कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की यह राशि नहीं देने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही, भादवि की धारा 394 (लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाना) के तहत भी उसे 10 साल के सश्रम कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। इस अर्थदंड को न चुकाने की स्थिति में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है। मोटरसाइकिल से पटना लौटते समय हुआ था हादसा घटना 23 जुलाई 2021 की सुबह घटी थी, जब सकसोहरा (पटना) निवासी 25 साल के सीआरपीएफ जवान सोनू कुमार अपनी मोटरसाइकिल से पटना लौट रहे थे। सुबह करीब 4:00 बजे हरनौत में केन्द्रीय विद्यालय के पास तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनकी बाइक रुकवाकर उन्हें देसी कट्टा सटा दिया था और उनका ओप्पो मोबाइल लूट लिया था। जब सोनू कुमार ने विरोध करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, तो एक बदमाश ने गाली देते हुए उन्हें पीछे से गोली मार दी थी। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल जवान को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनौत और फिर वहां से पीएमसीएच पटना ले जाया गया था। बाद में इलाज के दौरान जवान की मौत हो जाने पर मामले में धारा 302 जोड़ी गई थी। 5 साल के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया है।


