सड़क सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद बांका जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे संचालित ढाबों, रेस्टोरेंटों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।बांका जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने अवैध अतिक्रमण,अवैध पार्किंग, हाईवे पेट्रोलिंग और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को 20 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। उन्हें ‘राइट ऑफ वे’ (ROW) से सीधे प्रवेश मार्ग बंद करके पीछे से पहुंच मार्ग विकसित करने या पेट्रोल पंप की तर्ज पर सर्विस लेन और पहुंच पथ की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय-सीमा में सुधार न होने पर प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य राजमार्गों के ROW क्षेत्र में भारी एवं व्यावसायिक वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अनाधिकृत स्थानों पर वाहन खड़े पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों और परिवहन संचालकों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों, ट्रक ले-बे या वे-साइड अमेनिटीज में ही वाहन पार्क करने का निर्देश दिया गया है। कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया डीएम नवदीप शुक्ला ने अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन और यातायात विभाग को व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रवर्तन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद बांका जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे संचालित ढाबों, रेस्टोरेंटों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।बांका जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने अवैध अतिक्रमण,अवैध पार्किंग, हाईवे पेट्रोलिंग और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को 20 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। उन्हें ‘राइट ऑफ वे’ (ROW) से सीधे प्रवेश मार्ग बंद करके पीछे से पहुंच मार्ग विकसित करने या पेट्रोल पंप की तर्ज पर सर्विस लेन और पहुंच पथ की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय-सीमा में सुधार न होने पर प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य राजमार्गों के ROW क्षेत्र में भारी एवं व्यावसायिक वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अनाधिकृत स्थानों पर वाहन खड़े पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों और परिवहन संचालकों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों, ट्रक ले-बे या वे-साइड अमेनिटीज में ही वाहन पार्क करने का निर्देश दिया गया है। कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया डीएम नवदीप शुक्ला ने अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन और यातायात विभाग को व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रवर्तन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।


