मारपीट के तीन दोषियों को चार साल की सजा:पीड़ित के सिर में आई थी गंभीर चोट, इटावा कोर्ट ने लगाया सात-सात हजार का जुर्माना लगाया

मारपीट के तीन दोषियों को चार साल की सजा:पीड़ित के सिर में आई थी गंभीर चोट, इटावा कोर्ट ने लगाया सात-सात हजार का जुर्माना लगाया

इटावा के जिला जज ने एक पांच साल पुराने मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित था। यह घटना सहसो थाना क्षेत्र के गढ़ी मंगद सिंह में हुई थी। आपसी विवाद के चलते प्रयाग, शिव लाल उर्फ मटरू (पुत्रगण श्याम सिंह) और शिब्बू (पुत्र प्रयाग सिंह) ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। इस मारपीट में पीड़ित के सिर में गंभीर चोट आई थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट और सिर में गंभीर चोट पहुंचाने की धाराओं में मामला दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई। सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने पैरवी की। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने प्रयाग, शिव लाल और शिब्बू को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने तीनों को चार-चार साल की सजा और सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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