निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी (मूलपद – सहायक राजस्व निरीक्षक) अरविंद नायक को तत्काल प्रभाव से निगम सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच में नायक पर लगे आरोप सही पाए गए। आरोपों के संबंध में नायक से स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके चलते म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के प्रावधानतर्गत दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए अरविन्द नायक को तत्काल प्रभाव से निगम सेवा से बर्खास्त किया गया। अरविंद नायक ने अपनी ड्यूटी के दौरान ग्राम बिचौली मर्दाना स्थित सम्पत्तिकर खाता कमांक 1001346534 में किए गए संशोधन के संबंध में प्राप्त शिकायत पर अपर आयुक्त (राजस्व) नगर पालिक निगम, इन्दौर के स्तर से प्रेषित जांच प्रतिवेदन में उक्त सम्पत्ति कर खाता क्रमांक 1001346534 अग्रवाल पब्लिक स्कूल (लर्न बाय अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट) निगम रिकार्ड अनुसार जोन कमांक 19 वार्ड क्रमांक 76 में वर्ष 2014-15 से दर्ज होकर ये सम्पत्तिकर खाता ई-नगर पालिका पोर्टल पर 23 अगस्त 2025 की स्थिति में आवासीय / व्यवसायीक/होस्टल- कुल क्षेत्रफल 577006 वर्गफीट होकर कुल मांग 3,19,79,612 /- दर्ज होना पाई गई। खुद की यूजर आईडी का किया इस्तेमाल, निगम को पहुंचा वित्तीय क्षति ई-नगर पालिका पोर्टल पर संपत्तिकर खाता कमांक 1001346534 में आवासीय / व्यवसायीक-कुल क्षेत्रफल 315525 वर्गफीट की कुल संचयी मांग 1,82,88,053/- दर्ज होकर उक्त खाते में प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी, नायक ने अपनी यूज़र आई.डी. से बिना सक्षम स्वीकृति लिए संशोधन करते हुए, निगम को वित्तीय क्षति पहुंचाई थी। इसके लिए इन्हें निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए थे। विभागीय जांच में अरविंद नायक पर आरोप सिद्ध पाए गए।


