गड्ढे में गिरने से घायल हो गया था बाइक सवार:बेउर में नाला निर्माण में लापरवाही बरती, एजेंसी पर 10 लाख जुर्माना

गड्ढे में गिरने से घायल हो गया था बाइक सवार:बेउर में नाला निर्माण में लापरवाही बरती, एजेंसी पर 10 लाख जुर्माना

बेउर जेल के पास नाला निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली एजेंसी पर 10 लाख का जुर्माना किया गया है। 18 मई की शाम गड्ढे में गिरने से मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया था। इसके बाद बुडको ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्माण एजेंसी एसआईपीएल-आरआर जेवी पर जुर्माना किया है। बुडको की जांच में सामने आया कि कैचमेंट-5 के तहत चल रहे इस निर्माण कार्य में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। साइट पर बैरिकेडिंग तो थी, लेकिन कोई व्यक्ति तैनात नहीं था। इस एजेंसी द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र, खगौल, दानापुर और फुलवारी क्षेत्रों के लिए कैचमेंट-5 के तहत नाला निर्माण परियेाजना का काम किया जा रहा है। बुडको के अनुसार, मानसून से पहले इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन एजेंसी के कार्य में लगातार धीमी गति और लापरवाही देखी जा रही है। आगे भी उसके काम की लगातार समीक्षा होगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो डिबार होगी एजेंसी को दो दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब भी देना होगा। संतोषजनक जवाब नहीं आया तो जुर्माना और बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही बुडको के एमडी ने बैंक गारंटी जब्त करने और उसे भविष्य की निविदाओं से वंचित (डिबार) करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी संवेदकों और अधिकारियों को चेताया बुडको के एमडी अनिमेष कुमार पराशर ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी संवेदकों और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। नाला, सड़क, पुलिया निर्माण, जलनिकासी में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। बैरिकेडिंग स्थल पर न सिर्फ सुरक्षा का ध्यान रखना है, बल्कि एजेंसी का दायित्व है कि वह कर्मियों को भी तैनात रखे। एमडी ने दोहराया कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं होगी। मानसून से पहले काम पूरा करना है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। संबंधित परियोजना के पदाधिकारी भी इसकी जांच करेंगे। बेउर जेल के पास नाला निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली एजेंसी पर 10 लाख का जुर्माना किया गया है। 18 मई की शाम गड्ढे में गिरने से मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया था। इसके बाद बुडको ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्माण एजेंसी एसआईपीएल-आरआर जेवी पर जुर्माना किया है। बुडको की जांच में सामने आया कि कैचमेंट-5 के तहत चल रहे इस निर्माण कार्य में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। साइट पर बैरिकेडिंग तो थी, लेकिन कोई व्यक्ति तैनात नहीं था। इस एजेंसी द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र, खगौल, दानापुर और फुलवारी क्षेत्रों के लिए कैचमेंट-5 के तहत नाला निर्माण परियेाजना का काम किया जा रहा है। बुडको के अनुसार, मानसून से पहले इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन एजेंसी के कार्य में लगातार धीमी गति और लापरवाही देखी जा रही है। आगे भी उसके काम की लगातार समीक्षा होगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो डिबार होगी एजेंसी को दो दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब भी देना होगा। संतोषजनक जवाब नहीं आया तो जुर्माना और बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही बुडको के एमडी ने बैंक गारंटी जब्त करने और उसे भविष्य की निविदाओं से वंचित (डिबार) करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी संवेदकों और अधिकारियों को चेताया बुडको के एमडी अनिमेष कुमार पराशर ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी संवेदकों और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। नाला, सड़क, पुलिया निर्माण, जलनिकासी में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। बैरिकेडिंग स्थल पर न सिर्फ सुरक्षा का ध्यान रखना है, बल्कि एजेंसी का दायित्व है कि वह कर्मियों को भी तैनात रखे। एमडी ने दोहराया कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं होगी। मानसून से पहले काम पूरा करना है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। संबंधित परियोजना के पदाधिकारी भी इसकी जांच करेंगे।  

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