नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल:संभल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल:संभल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

संभल की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने चार साल पुराने एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 28,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। पूरा मामला तहसील गुन्नौर के थाना जुनावई क्षेत्र के एक गांव का है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह ने आरोपी जयकुमार पुत्र कल्याण को यह सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। आरोपी के खिलाफ 23 अप्रैल 2022 को पीड़िता की मां ने थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि 03 अप्रैल 2022 की शाम को आरोपी जयकुमार उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने पहले बेटी को अपनी ननिहाल में रखा और उसके बाद उसे हरियाणा ले गया। वहां उसने फर्जी कागजात तैयार कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेटी से कोर्ट मैरिज कर ली और उसे अपने साथ रखकर कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किशोरी को बरामद किया और उसे कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराए। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जुर्माने की अधिरकम पीड़िता को दी जाएगी, जबकि शेष राशि उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में जमा की जाएगी। कोर्ट द्वारा सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी को धारा 363 में तीन वर्ष का कारावास और 3,000 रुपये का अर्थदंड (जमा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास) दिया गया है। धारा 366 में पांच वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड (जमा न करने पर 25 दिन का साधारण कारावास) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में 10 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड (जमा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास) भोगना होगा।

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