बिजनौर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसे बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी भालेन्द्र राठौर ने बताया कि यह मामला धामपुर क्षेत्र का है। पीड़ित लड़की के पिता ने 17 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि भटियाना खुशहालपुर निवासी शादिर अहमद पुत्र यामीन अहमद उनकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया था। आरोपी शादिर अहमद ने दिल्ली में पीड़िता को एक किराए के कमरे में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन उसने पीड़िता को दिल्ली स्थित एक दरगाह में ले जाकर निकाह भी कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पीड़िता को आरोपी के पास से बरामद किया। बिजनौर अदालत में पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए और आरोपी शादिर अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को सभी कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद अदालत ने शादिर को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।


