चित्रकूट जनपद में सुरक्षित और व्यवस्थित नौका विहार सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, बिना पंजीकरण के संचालित होने वाली नावों को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। सभी नाविकों को 100 रुपये का शुल्क जमा कर विशेष कैंपों के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रात 10 बजे के बाद नावों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रत्येक नाव पर यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट, रस्सा, टॉर्च और प्राथमिक उपचार किट की उपलब्धता अनिवार्य होगी। नाव चालक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, तैराकी का ज्ञान और नशे से मुक्त होना भी अनिवार्य शर्त है। शहरी क्षेत्र की सभी नावों का एक सप्ताह के भीतर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक नाव पर क्यूआर कोड, बीमा और ड्रेस कोड लागू किए जाएंगे। नाविकों के लिए पहचान पत्र भी अनिवार्य होंगे। रामघाट क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, एनडीआरएफ के साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और 24 घंटे पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा मानकों में कोई चूक न होने देना है।


