इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक पंचायत राज उप्र लखनऊ द्वारा याची दिनेश चंद्र पाठक के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निदेशालय को जाच कार्यवाही यथाशीघ्र याची को सुनकर पूरी करने का निर्देश दिया है।साथ ही याची को विभागीय जांच में सहयोगड करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा आरोप इतने गंभीर नहीं है जिनके आधार पर कठोर दंड दिया जा सके ।ऐसे में निलंबन उचित नहीं है। याची पर निर्देशो की अवहेलना करने स्वेच्छाचारिता के साथ काम करने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकलपीठ ने दिया है। याची अधिवक्ता का तर्क था कि उसका निलंबन जिलाधिकारी प्रयागराज की संस्तुति पर बिना विवेक का इस्तेमाल किए किया गया है।याची को चार्जशीट दी गई है।जिसपर विचार किए बगैर निलंबित किया गया है।


