मंदसौर जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिपलियामंडी थाना पुलिस ने एक आरोपी की करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज करवा दी है। यह कार्रवाई सफेमा एक्ट 1976 के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी उमराव सिंह चौहान, निवासी ग्राम तलाव पिपलिया, थाना नारायणगढ़, के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज है। उस पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने का आरोप है। आरोपी और परिवार की संपत्ती फ्रीज की
पुलिस ने आरोपी की संपत्ति की पूरी जांच कर उसका विवरण तैयार किया और मामला सफेमा/एनडीपीएसए कोर्ट मुबंई में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी और उसके परिवार से जुड़ी जमीन, बैंक खातों और वाहनों को फ्रीज करने का आदेश दिया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के परिवार और रिश्तेदारों की जानकारी जुटाकर उनकी संपत्ति का भी ब्योरा तैयार किया। इसी आधार पर मजबूत केस बनाकर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी। इस कार्रवाई में एसडीओपी कीर्ति बघेल, नरेंद्र सोलंकी और थाना प्रभारी विक्रम सिंह इवने की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
सफेमा क्या है
ये ऐसा कानून है जिसके जरिए सरकार उन लोगों की अवैध कमाई से बनी संपत्ति छीन सकती है, जो तस्करी या विदेशी मुद्रा के गलत लेन-देन (हवाला आदि) में शामिल होते हैं।


