Ahmedabad. शहर में बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या को दुरस्त करने के लिए शहर ट्रैफिक पुलिस के साथ अब अहमदाबाद महानगर पालिका ने भी अपने स्तर पर कवायद शुरू की है। इसके तहत शहर की सभी वाणिज्यिक एवं आवासीय बहुमंजिला इमारतों पर सभी प्रकार के वाहनों की व्यवस्थित तरीके से पार्किंग सुनिश्चित कराने के संदर्भ में 10 मुद्दे के निर्देश जारी किए हैं। इनकी पालना नहीं करने पर सीजीडीसीआर के तहत इमरात की बिल्डिंग यूज परमीशन स्थगित या बंद की जा सकती है।
अहमदाबाद महानगर पालिका ने इस संबंध में रविवार को आधिकारिक आदेश जारी किए। सार्वजनिक नोटिस भी जारी की है। जिसमें बताया है कि मनपा क्षेत्र में कई वाणिज्यिक एवं आवासीय इमारतों में वाहनों की व्यवस्थित तरीके से पार्किंग नहीं कराई जा रही है, जिससे वाहन रास्तों पर पार्क हो रहे हैं। इसके चलते रास्ते से गुजरने वाले लोगों को परेशानी होती है। ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। इसे हल करने के लिए हर वाणिज्यिक एवं आवासीय इमारतों को इमारत में प्रवेश करने वाले हर वाहन चालक व्यवस्थित तरीके से वाहन को पार्क करे यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। यह व्यक्ति यह भी सुनिश्चित करेगा कि इमारत के बाहर सामने रोड पर वाहनों की गैर अधिकृत पार्किंग ना हो।
इमारत के बाहर पार्किंग की जगह के लगाने होंगे साइन बोर्ड
मनपा ने निर्देश जारी किया है कि इमारत में पार्किंग की उपलब्ध जगह दर्शाने वाला दिशा सूचक साइन बोर्ड भी इमारत के बाहर लगाना होगा। इसके अलावा इमारत में चार पहिया, दुपहिया वाहनों की पार्किंग जगह स्पष्ट रूप से दिखे इस प्रकार के पट्टे भी बनाने होंगे। पार्किंग तक जाने और बाहर निकलने के दिशा सूचक पार्किंग वे भी बनाने होंगे।
इमारतों के बाहर रोड पर पार्किंग पर रोक
मनपा ने यह भी निर्देश दिया है कि इमारतों के बाहर रोड पर मनपा के रास्ते, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों में वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
पार्किंग जगह में अतिक्रमण करना होगा दूर
मनपा ने निर्देश दिया है कि इमारत के प्लान नक्शे में पार्किंग के लिए दर्शाई गई जगह में या फिल्डिंग की फ्रंट मार्जिन की जगह में माल, सामान रखकर या फिर ओटला बनाकर, लैंड स्केपिंग करके या बैरिकेड लगाकर घेरी गई जगह का अतिक्रमण तत्काल प्रभाव से दूर करना होगा। ऐसी जगह में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि समस्या ना हो।
पार्किंग जगह में अतिक्रमण न होने का देना होगा स्वघोषणा पत्र
मनपा ने इस मामले में गंभीरता बरती जाए, उसके लिए इमारत के प्रबंधन टीम से वार्षिक स्तर पर मनपा को स्वघोषणा पत्र देने को कहा है। जिसमें उल्लेख होगा कि पार्किंग की जगह में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। फिलहाल इसे मनपा के जोनल कार्यालय में जमा कराना होगा। भविष्य में इसे ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा की जाएगी। इमारत में आने वाले आगुंतक इमारत पार्किंग का उपयोग कर सकें ऐसी छूट भी दी जा सकती है। इसकी जानकारी वे मनपा की वेबसाइट पर ऑनलाइन या मनपा के एएमडीएपार्क एप्लीकेशन पर दे सकते हैं।


