अम्बेडकरनगर के बेवाना थाना क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व एक दलित बालिका से दुराचार के असफल प्रयास के दोषी कुलदीप को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना 7 नवंबर 2018 की शाम को हुई थी। उस समय 13 वर्षीय दलित बालिका अपने माता-पिता के लिए खाना लेकर जा रही थी, जो धान की पिटाई कर रहे थे। हुसैनपुर सकरवारी निवासी कुलदीप पुत्र हौसिला प्रसाद निषाद ने बालिका को रास्ते में रोका और उसे गन्ने के खेत में ले जाकर दुराचार का प्रयास किया। बालिका की गुहार सुनकर उसके माता-पिता और कई अन्य लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। आरोपी ने बालिका के साथ गाली-गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश पांडेय ने बालिका सहित सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया और दोषी के लिए कठोर दंड की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए। गवाहों के बयानों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, विशेष न्यायाधीश ने कुलदीप को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता बालिका को दी जाए।


