बेटी होने पर पहले किया प्रताड़ित, फिर घर से निकला… कोर्ट ने पति समेत पूरे परिवार को किया तलब

बेटी होने पर पहले किया प्रताड़ित, फिर घर से निकला… कोर्ट ने पति समेत पूरे परिवार को किया तलब

फिरोजाबाद जिले में बेटी के जन्म के बाद एक विवाहिता को प्रताड़ित करने और मायके से 5 लाख रुपये लाने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आगरा कोर्ट में शिकायत पर सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने पति, सास, ससुर और जेठ को मामले की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

फिरोजाबाद जिले में दहेज उत्पीड़न का एक मामला अदालत पहुंचा है। इसमें विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोप सही मानते हुए चार लोगों को तलब किया है। बताया गया है कि बमरोली कटारा थाना क्षेत्र के समोगर गांव की रहने वाली खुशबू ने अपने अधिवक्ताओं राजेश यादव और अदिति यादव के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया। परिवाद में उसने कहा कि उसकी शादी 29 दिसंबर 2020 को फिरोजाबाद जिले के नारखी थाना क्षेत्र के मुर्दुद्दीनपुर गांव के रहने वाले विनीत उर्फ छोटू के साथ हुई थी।

ससुराल वाले मायके से 5 लाख लाने का दबाव बना रहे थे

खुशबू का कहना है कि शादी के समय उसके मायके वालों ने अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च किया। और जरूरी सामान भी दिया। लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। शादी के कुछ समय बाद ही उसे दहेज को लेकर ताने दिए जाने लगे। परिवाद में यह भी कहा गया है कि जब खुशबू ने एक बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वालों का व्यवहार और भी खराब हो गया। आरोप है कि पति, सास, ससुर और जेठ लगातार उस पर मायके से 5 लाख रुपये लाने का दबाव बनाते थे। पैसे न लाने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की जाती थी।

पति- सास ससुर और जेठ को कोर्ट ने किया तलब

खुशबू का आरोप है कि 27 सितंबर 2023 को भी ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। साथ ही यह कह दिया कि जब तक वह मायके से 5 लाख रुपये लेकर नहीं आएगी। तब तक उसे घर में नहीं रखा जाएगा। आगरा कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन नेंसी तिवारी की अदालत ने पति विनीत उर्फ छोटू, सास बीना, ससुर अशोक कुमार और जेठ अभिषेक को मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले की आगे की सुनवाई अदालत में होगी।

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