बेगूसराय में में 14 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला कोर्ट के साथ-साथ अनुमंडलीय न्यायालय बलिया, बखरी, मंझौल, तेघड़ा और रेलवे कोर्ट बरौनी में भी एक साथ आयोजित की जाएगी। जहां अलग-अलग मामलों का आपसी सुलह और समझौते के आधार पर त्वरित निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में अलग-अलग श्रेणियों के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधानकिया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से बैंक ऋण वसूली से जुड़े विवाद, बिजली-पानी के बिल संबंधी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा, राजस्व से जुड़े वाद और माप-तौल एवं वन अधिनियम से संबंधित मामले शामिल हैं। आम जनता से सहयोग की अपील सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अपने विवादों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराएं। लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर पूरी तरह से निशुल्क किया जाता है। बेगूसराय में में 14 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला कोर्ट के साथ-साथ अनुमंडलीय न्यायालय बलिया, बखरी, मंझौल, तेघड़ा और रेलवे कोर्ट बरौनी में भी एक साथ आयोजित की जाएगी। जहां अलग-अलग मामलों का आपसी सुलह और समझौते के आधार पर त्वरित निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में अलग-अलग श्रेणियों के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधानकिया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से बैंक ऋण वसूली से जुड़े विवाद, बिजली-पानी के बिल संबंधी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा, राजस्व से जुड़े वाद और माप-तौल एवं वन अधिनियम से संबंधित मामले शामिल हैं। आम जनता से सहयोग की अपील सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अपने विवादों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराएं। लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर पूरी तरह से निशुल्क किया जाता है।


