मैट्रिमोनी साइट्स के जरिए हाई-प्रोफाइल और शिक्षित महिलाओं को निशाना बनाने वाले एक शातिर ठग को नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने गिरफ्तार किया है। 34 वर्षीय आरोपी खुद को इसरो (ISRO) वैज्ञानिक और पीडब्ल्यूडी (PWD) अधिकारी बताकर महिलाओं को शादी का झांसा देता था। आरोपी ने न केवल महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए, बल्कि उन्हें करीब 89.40 लाख रुपये की चपत भी लगाई।
फर्जी पहचान और आलीशान जीवनशैली का ढोंग
पुलिस के अनुसार, अलीबाग निवासी आदर्श प्रशांत म्हात्रे ने कई लोकप्रिय वैवाहिक वेबसाइटों (Matrimony Sites) पर एक दर्जन से अधिक फर्जी नामों का इस्तेमाल कर अपनी प्रोफाइल बनाई। आरोपी आदर्श उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो शादी के लिए लड़के ढूंढ रही होती थीं। उसने इसरो और पीडब्ल्यूडी के फर्जी पहचान पत्र बनाकर उन महिलाओं का भरोसा जीता। मैट्रिमोनी साइट्स पर उसने अपनी आलीशान जीवनशैली दिखाने के लिए पांच सितारा होटलों में ठहरने की तस्वीरें भी पोस्ट की थीं। उसके निशाने पर मुख्य रूप से डॉक्टर, इंजीनियर और उच्च पदों पर आसीन महिलाएं थीं।
ऐसे फंसाता था जाल में?
आरोपी महिलाओं को शादी का झांसा देकर उनसे शारीरिक संबंध बनाता था। इसके बाद वह पीड़ितों को मकान या संपत्ति में निवेश के नाम पर पर्सनल लोन लेने के लिए मजबूर करता था।
लोन की राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवाने के बाद वह महिलाओं का यौन शोषण करता था और फिर गायब हो जाता था। ठगे गए पैसों से वह गोवा के कैसीनो में जुआ खेलता और आलीशान जिंदगी जीता था। कई बार तो वह नई पीड़िताओं से लिए गए पैसों से पुरानी पीड़िताओं की ईएमआई (EMI) भरता था, ताकि किसी को उस पर शक न हो।
पुलिस का बड़ा खुलासा
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने एक दर्जन से अधिक फर्जी नामों का इस्तेमाल कर लोकप्रिय वैवाहिक वेबसाइटों पर प्रोफाइल बनाई। वह खुद को इसको का वैज्ञानिक और लोक निर्माण विभाग (PWD) का अधिकारी बताता था। फर्जी पहचान पत्र तैयार कर उसने अपने प्रोफाइल को भरोसेमंद बनाने की कोशिश की। सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर उसने पांच सितारा होटलों में ठहरने और आलीशान जीवनशैली की तस्वीरें भी अपलोड कीं, जिससे महिलाएं उसके झांसे में आ जाएं।
अगस्त 2025 में राबले पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 20 फरवरी को म्हात्रे को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे 4 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
म्हात्रे के खिलाफ मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पुणे में कम से कम छह मामले दर्ज हैं। उसका आपराधिक इतिहास 2019 से चला आ रहा है। जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और छेड़छाड़ के आरोप शामिल हैं।
आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार), 69 (विवाह के धोखे से यौन संबंध), 318(4) (धोखाधड़ी) और 319(2) (पहचान बदलकर धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी भी जारी है और संभावना है कि और भी पीड़ित महिलाएं सामने आ सकती हैं।


