भास्कर न्यूज|किशनगंज अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीपचंद पांडेय की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने मामले में शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने घटना में संलिप्त दो आरोपियों को अलग अलग सजा सुनाई है। एक आरोपी को पंद्रह वर्षों और दूसरे आरोपी को सात वर्षों की सजा सुनाई है।आरोपी मोहम्मद रज्जाक को पंद्रह वर्षों के सश्रम कारावास और 1.16 लाख रुपए अर्थदंड और आरोपी छोटू मोदक को सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा और 15 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।पोक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर जोरदार दलीलें पेश की। उपलब्ध साक्ष्यों के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया। विशेष वाद संख्या 24/2020, पहाड़कट्टा थाना कांड संख्या 25/2019 में दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई।आरोपी मोहम्मद रज्जाक पर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने और आरोपी छोटू मोदक पर आरोपी मोहम्मद रज्जाक को सहयोग करने का भी आरोप लगाया गया था। भास्कर न्यूज|किशनगंज अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीपचंद पांडेय की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने मामले में शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने घटना में संलिप्त दो आरोपियों को अलग अलग सजा सुनाई है। एक आरोपी को पंद्रह वर्षों और दूसरे आरोपी को सात वर्षों की सजा सुनाई है।आरोपी मोहम्मद रज्जाक को पंद्रह वर्षों के सश्रम कारावास और 1.16 लाख रुपए अर्थदंड और आरोपी छोटू मोदक को सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा और 15 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।पोक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर जोरदार दलीलें पेश की। उपलब्ध साक्ष्यों के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया। विशेष वाद संख्या 24/2020, पहाड़कट्टा थाना कांड संख्या 25/2019 में दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई।आरोपी मोहम्मद रज्जाक पर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने और आरोपी छोटू मोदक पर आरोपी मोहम्मद रज्जाक को सहयोग करने का भी आरोप लगाया गया था।


