4 साल बाद पंजाब को मिलेगा रेगुलर DGP, High Court ने सरकार से मांगा हलफनामा

4 साल बाद पंजाब को मिलेगा रेगुलर DGP, High Court ने सरकार से मांगा हलफनामा

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक रेगुलर डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) नियुक्त करे। साथ ही, कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा है कि वे 13 अक्टूबर, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक अनुपालन हलफ़नामा (compliance affidavit) दाखिल करें। यह निर्देश वकील निखिल थम्मन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान दिया गया। उन्होंने बताया कि पंजाब में चार साल से ज़्यादा समय से कोई रेगुलर DGP नहीं है। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और रेगुलर DGP की नियुक्ति से संबंधित निर्देशों का ज़िक्र किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, DGP की नियुक्ति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) द्वारा अनुशंसित पैनल से की जानी चाहिए। 

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थम्मन के अनुसार, पंजाब सरकार को जुलाई के पहले हफ़्ते में ही UPSC का पैनल मिल गया था, लेकिन नियुक्ति नहीं की गई थी। सुनवाई के दौरान, पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि UPSC द्वारा सुझाए गए पैनल पर विचार किया जा रहा है। इन बातों के बाद, हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को एक रेगुलर DGP नियुक्त करने का निर्देश दिया और मुख्य सचिव को अगली सुनवाई की तारीख तक अनुपालन हलफ़नामा (compliance affidavit) रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया। पत्रकारों से बात करते हुए थम्मन ने कहा, “पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सरकार तुरंत एक रेगुलर DGP नियुक्त करे। साथ ही, पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई की तारीख, यानी 13 अक्टूबर 2026 तक, कोर्ट में एक अनुपालन हलफ़नामा दाखिल करें कि आज के निर्देशों का पालन करते हुए हमने एक रेगुलर DGP नियुक्त कर लिया है।” उन्होंने आगे कहा कि अगर 13 अक्टूबर तक नियुक्ति नहीं की जाती है, तो वह मुख्य सचिव के ख़िलाफ़ अवमानना ​​याचिका (contempt petition) दायर करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को होगी।

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