हरियाणा में वोटर सूची को पूरी तरह सही बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि SIR का मकसद किसी भी पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से हटाना नहीं, बल्कि फर्जीवाड़े को रोककर वोटर सूची को अपडेट करना है। जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड पिछली वोटर लिस्ट से मैच नहीं होगा, उन्हें अपनी जन्म तिथि के हिसाब से तय दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (हरियाणा) ने 12, 13, 26 और 27 सितंबर (शनिवार व रविवार) को विशेष अभियान की तिथियां घोषित की हैं। इन दिनों में सभी बीएलओ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मंडल आयुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों (DC) को निर्देश दिए हैं कि विशेष अभियान के दिनों में बूथों की चेकिंग की जाए। ड्यूटी से अनुपस्थित मिलने वाले BLO के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जन्म तारीख के हिसाब से समझें: किस नागरिक को कौन-से दस्तावेज देने होंगे 30 सितंबर तक का समय: ऐसे करवाएं नया नाम दर्ज या सुधार मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की है। नया नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 (Form-6) भरें। नाम, पते या अन्य विवरण में सुधार के लिए प्रपत्र-8 (Form-8) भरें। ये फॉर्म 30 सितंबर तक अपने संबंधित BLO या निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ERO) के पास जमा कराए जा सकते हैं।

