पंजाब सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई को सख्त कार्रवाई नहीं करने की हिदायत दी है। राजबीर घुम्मन मामले में सरकार को राहत मिली है। सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 5 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया गया था। पहले यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच के सामने लगा था। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस शील नागू ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच करेगी। अब इस सुनवाई पर नजरें टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर क्या रुख अपनाता है।

