शेखपुरा के स्कूलों में बच्चों को कानून की जानकारी दी:सुरक्षित बचपन अभियान के तहत 247 स्कूलों में 26 से 31 अक्टूबर तक कार्यक्रम

शेखपुरा के स्कूलों में बच्चों को कानून की जानकारी दी:सुरक्षित बचपन अभियान के तहत 247 स्कूलों में 26 से 31 अक्टूबर तक कार्यक्रम

शेखपुरा में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 26 से 31 अक्टूबर तक जिले के 247 सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह अभियान शुरू किया है। अन्य कानूनों की जानकारी भी दी जा रही इसकी अगुवाई प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी के दिशा-निर्देश में हो रही है। अभियान का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी और यौन शोषण से उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है। बच्चों को POCSO अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और बाल संरक्षण से जुड़े अन्य कानूनों की जानकारी भी दी जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से कर सकते संपर्क इसी क्रम में जिले के न्यायिक पदाधिकारी स्कूलों में पहुंचे और बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया तथा उनके लिए बने विशेष कानूनों के बारे में बताया। उन्होंने खास तौर पर POCSO अधिनियम की जानकारी दी। तटवासी समाज न्यास और जन निर्माण केंद्र के पारा विधिक स्वयंसेवकों के सहयोग से जिले के अलग-अलग प्रखंडों, स्कूलों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम, विधिक साक्षरता शिविर और बाल संरक्षण परामर्श सत्र भी किए जा रहे हैं। न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को बाल अधिकारों, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और कानूनी मदद लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों का हनन दिखने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से संपर्क करें। शेखपुरा में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 26 से 31 अक्टूबर तक जिले के 247 सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह अभियान शुरू किया है। अन्य कानूनों की जानकारी भी दी जा रही इसकी अगुवाई प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी के दिशा-निर्देश में हो रही है। अभियान का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी और यौन शोषण से उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है। बच्चों को POCSO अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और बाल संरक्षण से जुड़े अन्य कानूनों की जानकारी भी दी जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से कर सकते संपर्क इसी क्रम में जिले के न्यायिक पदाधिकारी स्कूलों में पहुंचे और बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया तथा उनके लिए बने विशेष कानूनों के बारे में बताया। उन्होंने खास तौर पर POCSO अधिनियम की जानकारी दी। तटवासी समाज न्यास और जन निर्माण केंद्र के पारा विधिक स्वयंसेवकों के सहयोग से जिले के अलग-अलग प्रखंडों, स्कूलों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम, विधिक साक्षरता शिविर और बाल संरक्षण परामर्श सत्र भी किए जा रहे हैं। न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को बाल अधिकारों, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और कानूनी मदद लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों का हनन दिखने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से संपर्क करें।  

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