गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य (MLC) चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी बुधवार की आदेश जारी किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, जो राजनीतिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद जनपद की सीमा छोड़नी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार कार्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद बाहरी लोगों का निर्वाचन क्षेत्र में ठहरना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आयोग का मानना है कि बाहरी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से मतदाताओं पर अनुचित दबाव पड़ सकता है और स्वतंत्र मतदान का माहौल प्रभावित हो सकता है। जिलाधिकारी त्रिपाठी ने बताया कि इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बाहरी कार्यकर्ताओं को समय रहते जिले से बाहर भेजने की व्यवस्था करें। निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की टीमें होटलों, गेस्ट हाउसों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों में सघन चेकिंग करेंगी ताकि बाहरी लोगों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजा जा सके।

