गुना जिले के कैंट इलाके में 13 साल की नाबालिग को कथित तौर पर प्रेम जाल में फंसाकर देह व्यापार में धकेलने के मामले में आरोपी गौरव खटीक को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार किया। प्रेम जाल में फंसाकर शराब की लगाई लत मामला वर्ष 2025 का है। पुलिस के अनुसार, नाबालिग की दोस्ती आरोपी पक्ष के युवक से थी और दोनों फोन पर बातचीत करते थे। आरोप है कि युवक ने नाबालिग को शराब की लत लगाई और बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस जांच में सामने आया कि शराब के लिए पैसे नहीं होने पर नाबालिग को कथित तौर पर देह व्यापार के लिए एक महिला के संपर्क में पहुंचाया गया। घर पर कराया जा रहा था देह व्यापार नाबालिग के बयान के अनुसार, महिला ने अपने घर पर उससे देह व्यापार कराया। आरोप है कि कई लोग महिला को पैसे देकर नाबालिग के साथ गलत काम करते थे। पीड़िता ने मामले में महिला के पति और बेटे की संलिप्तता की बात भी पुलिस को बताई थी। नाबालिग के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट और देह व्यापार अधिनियम की धाराएं बढ़ाईं। 2025 में घर से लापता हुई थी नाबालिग पीड़िता के पिता ने 14 नवंबर 2025 को कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी 12 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे घर से बिना बताए चली गई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की और 18 नवंबर को नाबालिग को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए, जिनके आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी को जुलाई में किया गया गिरफ्तार मामले में कैंट पुलिस ने 24 जुलाई को आरोपी गौरव खटीक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद आरोपी की ओर से जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को माना अहम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में बालकों के प्रति इस तरह के अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिन पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। कोर्ट ने इसी आधार पर आरोपी को जमानत का लाभ देना उचित नहीं माना और उसकी याचिका खारिज कर दी। मामले में पुलिस की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

