बक्सर के चौसा रेलवे स्टेशन के पास विदेशी शराब के साथ पकड़े गए वैशाली के जयशंकर कुमार को उत्पाद न्यायालय संख्या-2 ने दोषी करार दिया है। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। जयशंकर को हिरासत में ले लिया गया है। 31 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई होगी। साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया मामले की सुनवाई उत्पाद न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय और अपर विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र कुमार सिन्हा व श्यामाश्री चन्द्र ने बताया कि उत्पाद थाना कांड संख्या 525/2025 में अदालत ने जयशंकर को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 17 दिसंबर 2025 की है। उस दिन मद्यनिषेध विभाग की टीम शराब के खिलाफ छापेमारी और गश्त कर रही थी। शराब जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया शाम करीब 5:30 बजे चौसा रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन ढाला के पास पीठू बैग लेकर जा रहे युवक पर टीम को संदेह हुआ। टीम ने उसे रोककर बैग की तलाशी ली। बैग से 8 पीएम स्पेशल ब्लेंड ऑफ स्कॉच एंड इंडियन ग्रेन व्हिस्की की 180 मिलीलीटर वाली 20 बोतलें मिलीं। शराब की कुल मात्रा 3.600 लीटर थी। टीम ने शराब जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार युवक की पहचान जयशंकर कुमार (23), पिता बिंदेश्वर पासवान, निवासी फतेहपुर शाहबाज, थाना राघोपुर, जिला वैशाली के रूप में हुई थी। इस मामले में उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने जयशंकर कुमार को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। 31 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। बक्सर के चौसा रेलवे स्टेशन के पास विदेशी शराब के साथ पकड़े गए वैशाली के जयशंकर कुमार को उत्पाद न्यायालय संख्या-2 ने दोषी करार दिया है। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। जयशंकर को हिरासत में ले लिया गया है। 31 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई होगी। साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया मामले की सुनवाई उत्पाद न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय और अपर विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र कुमार सिन्हा व श्यामाश्री चन्द्र ने बताया कि उत्पाद थाना कांड संख्या 525/2025 में अदालत ने जयशंकर को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 17 दिसंबर 2025 की है। उस दिन मद्यनिषेध विभाग की टीम शराब के खिलाफ छापेमारी और गश्त कर रही थी। शराब जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया शाम करीब 5:30 बजे चौसा रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन ढाला के पास पीठू बैग लेकर जा रहे युवक पर टीम को संदेह हुआ। टीम ने उसे रोककर बैग की तलाशी ली। बैग से 8 पीएम स्पेशल ब्लेंड ऑफ स्कॉच एंड इंडियन ग्रेन व्हिस्की की 180 मिलीलीटर वाली 20 बोतलें मिलीं। शराब की कुल मात्रा 3.600 लीटर थी। टीम ने शराब जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार युवक की पहचान जयशंकर कुमार (23), पिता बिंदेश्वर पासवान, निवासी फतेहपुर शाहबाज, थाना राघोपुर, जिला वैशाली के रूप में हुई थी। इस मामले में उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने जयशंकर कुमार को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। 31 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।

