विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 की मतगणना को देखते हुए लखनऊ में 27 अक्टूबर को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत मतगणना स्थल रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल, आशियाना से 8 किलोमीटर की परिधि में शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश के मुताबिक, मतगणना समाप्त होने तक देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग, ताड़ी और बीयर की दुकानों को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा FL-2, CL-2 सहित अन्य संबंधित लाइसेंसधारकों को भी बिक्री बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आर्मी कैंटीन और थोक बिक्री पर भी रोक डीएम के आदेश के तहत BWFL-2/2B, FL-16/17, FL-9/9A, CSD और आर्मी कैंटीन समेत थोक व फुटकर बिक्री से जुड़े सभी संबंधित अनुज्ञापन भी बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतगणना पूरी होने तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने अवैध मदिरा की तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

