भास्कर न्यूज | अमृतसर अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एडीए), पुड्डा की टीम ने दो गैर-कानूनी कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां हुए अवैध निर्माण और विकास कामों को गिरा दिया। यह कार्रवाई मेहता रोड पर गांव मेहता और गांव वजीर भुल्लर में ‘रॉयल सिटी’ नाम से काटी जा रही बिना मंजूरी वाली कॉलोनियों पर की गई। एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत के आदेशों पर हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पापरा) के तहत इन कॉलोनियों के मालिकों को पहले नोटिस जारी कर काम रोकने को कहा गया था। लेकिन नोटिस के बावजूद काम जारी रखा गया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निर्माण ढहा दिए। अधिकारियों ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 5 से 10 साल तक की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का नियम है। कॉलोनाइजरों और जमीन मालिकों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवाने के लिए राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस को पत्र लिखा जा रहा है।

