मुजफ्फरपुर में एक पुलिस अधिकारी पर पद के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) कांतेश कुमार मिश्रा ने अहियापुर थाने के सब इंस्पेक्टर ललन कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर एक महिला से फोन पर गलत बातचीत और मानसिक प्रताड़ना का आरोप है। यह मामला अहियापुर थाने में दर्ज कांड संख्या 1416/26 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि केस के जांच अधिकारी ललन कुमार उससे फोन पर आपत्तिजनक बातें करते थे। विरोध करने पर वह उसे मानसिक रूप से परेशान करते थे। महिला ने इसकी शिकायत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) से की। सीनियर एसपी के निर्देश पर जांच के बाद कार्रवाई SSP के निर्देश पर मामले की जांच हुई। जांच टीम ने पीड़िता के दिए सबूतों की पड़ताल की। रिपोर्ट में दारोगा ललन कुमार की ओर से पद का गलत इस्तेमाल और महिला से आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर SSP ने दारोगा ललन कुमार को तुरंत निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उन्हें सिर्फ सामान्य भत्ता मिलेगा। इस कार्रवाई को पुलिस में अनुशासन और जवाबदेही तय करने का एक जरूरी कदम माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर में एक पुलिस अधिकारी पर पद के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) कांतेश कुमार मिश्रा ने अहियापुर थाने के सब इंस्पेक्टर ललन कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर एक महिला से फोन पर गलत बातचीत और मानसिक प्रताड़ना का आरोप है। यह मामला अहियापुर थाने में दर्ज कांड संख्या 1416/26 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि केस के जांच अधिकारी ललन कुमार उससे फोन पर आपत्तिजनक बातें करते थे। विरोध करने पर वह उसे मानसिक रूप से परेशान करते थे। महिला ने इसकी शिकायत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) से की। सीनियर एसपी के निर्देश पर जांच के बाद कार्रवाई SSP के निर्देश पर मामले की जांच हुई। जांच टीम ने पीड़िता के दिए सबूतों की पड़ताल की। रिपोर्ट में दारोगा ललन कुमार की ओर से पद का गलत इस्तेमाल और महिला से आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर SSP ने दारोगा ललन कुमार को तुरंत निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उन्हें सिर्फ सामान्य भत्ता मिलेगा। इस कार्रवाई को पुलिस में अनुशासन और जवाबदेही तय करने का एक जरूरी कदम माना जा रहा है।

