इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में 60 वर्षीय महिला से मकान बेचने के नाम पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला ने जनसुनवाई में शिकायत की थी। जांच के बाद एरोड्रम पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक अखंड नगर निवासी मंजू वर्मा ने शिकायत में बताया कि कृष्णबाग कॉलोनी में तल मंजिल का 15 बाय 45 फीट का मकान बेचने का सौदा किया गया था। संदीप उर्फ गोलू राठौर, पंकज यादव और अन्य के साथ मिलकर राजू नरवरिया ने खुद को मकान मालिक बताया। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच महिला से 20 लाख रुपए लिए गए। पैसे संदीप उर्फ गोलू, पंकज और अन्य साथियों के खातों में ट्रांसफर कराए गए। रजिस्ट्री के समय खुला मकान का सच पैसे लेने के बाद आरोपी कई महीने तक रजिस्ट्री के लिए टालमटोल करते रहे। महिला को बाद में पता चला कि जिस मकान का सौदा किया गया था, वह राजू नरवरिया के नाम पर नहीं है। मकान रमण कोठना के नाम पर है, जिसने इसे वर्ष 2012 में ताराबाई से खरीदा था। सच्चाई सामने आने पर मंजू ने राजू और अन्य आरोपियों से पैसे वापस मांगे। आरोपियों ने रुपए लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में फोन करने पर टालमटोल करते रहे। मई 2025 में महिला ने शुभम कुशवाह को फोन किया तो उसने कहा कि “तुम्हारा रुपया हम खा गए हैं।” पहले भी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुके हैं आरोपी शिकायत के बाद पुलिस जांच में सामने आया कि शुभम कुशवाह और उसके साथी पहले भी इसी तरह की धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुके हैं। मामले की जांच के बाद एरोड्रम पुलिस ने संदीप उर्फ गोलू पुत्र मथुरालाल राठौर, पंकज यादव, राजू नरवरिया, शुभम कुशवाह और राकेश प्रजापत के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की भूमिका और रकम के लेनदेन की जांच कर रही है।

