मर्सिडीज हिट-एंड-रन मामले में खामियों के चलते कोच्चि पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया

मर्सिडीज हिट-एंड-रन मामले में खामियों के चलते कोच्चि पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया

कोच्चि शहर के पुलिस कमिश्नर कालीराज महेश कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। उन पर एक ‘हिट-एंड-रन’ मामले को ठीक से न संभालने का आरोप है, जिसमें एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज का 17 वर्षीय बेटा शामिल था। उनकी जगह आर. निशांतिनी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले, शुरुआती जांच के आधार पर चेरानल्लूर पुलिस के चार अधिकारियों सीआई के.एस. श्याम कुमार, एसएचओ वी.एस. विश्वजीत, ग्रेड एएसआई के.टी. मनोज और एससीपीओ अरुण जोशी  को सस्पेंड कर दिया गया था। विधानसभा सत्र के बीच, गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने आश्वासन दिया कि प्रक्रिया में किसी भी तरह की चूक के लिए सख्त जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने पुलिस की ढिलाई की भी निंदा की।

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क्या हुआ?

रविवार, 25 अक्टूबर की सुबह कोच्चि में, एक मर्सिडीज-बेंज कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार को एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के 17 वर्षीय बेटे ने चलाया था। मृतक की पहचान मंजली के रहने वाले जयाबालकृष्णन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, कार ने स्कूटर को पीछे से टक्कर मारी, जिससे उस व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि गाड़ी जज के नाम पर रजिस्टर्ड है। घटना के बाद किशोर को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत, लापरवाही से गाड़ी चलाने और लापरवाही के कारण मौत होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

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शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, किशोर ने शराब नहीं पी रखी थी

पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, किशोर शराब के नशे में नहीं था। आगे की जांच के लिए उसके ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं। मृतक की भतीजी ने पत्रकारों को बताया कि उनके चाचा अपना गुजारा करने के लिए खाने-पीने का स्टॉल चलाते थे और दुर्घटना के समय वे घर लौट रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कार बहुत तेज रफ्तार में रही होगी, क्योंकि उनके चाचा का स्कूटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और स्कूटर पर रखा सामान दुर्घटना स्थल के चारों ओर बिखरा पड़ा था। उन्होंने कहा, “उनकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में जज से पूछा कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को कार चलाने की इजाजत क्यों दी, तो जज ने उनके साथ बहुत बदतमीजी से बात की। उन्होंने कहा, “हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, खासकर जज के रवैये को देखते हुए। साथ ही, यह सभी के लिए एक सबक होना चाहिए कि बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।

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