बीजापुर जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा एक्ट-2003) के पालन को लेकर शुक्रवार को विशेष अभियान चलाया गया। कोतवाली पुलिस, ड्रग विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। अभियान के दौरान कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले 12 लोगों और संस्थानों पर चालानी कार्रवाई की गई। टीम ने धारा 4 और 6 के तहत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने और प्रतिबंधित जगहों पर तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई की। स्कूल-अस्पताल के पास तंबाकू बिक्री पर रोक अधिकारियों ने दुकानदारों और लोगों को कानून की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। नाबालिगों को तंबाकू बेचना अपराध टीम ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना और इनका प्रचार करना कानूनन अपराध है। आगे भी जारी रहेगा अभियान संयुक्त टीम ने दुकानदारों और आम लोगों से कोटपा एक्ट का पालन करने और तंबाकू के नुकसान के प्रति जागरूक रहने की अपील की। प्रशासन ने कहा कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

