बिहार के कलाकारों को ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता:कलाकार कल्याण कोष योजना के तहत मिलेगी मदद, आय सीमा ₹30 हजार

बिहार के कलाकारों को ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता:कलाकार कल्याण कोष योजना के तहत मिलेगी मदद, आय सीमा ₹30 हजार

बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने राज्य के कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ‘कलाकार कल्याण कोष’ योजना के नियम, शर्तें और आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की है। इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के कलाकारों को मिलेगा। इसके तहत गंभीर बीमारी, कला प्रदर्शन, उच्च शिक्षा एवं शोध सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, अररिया के अनुसार, गंभीर बीमारी या गंभीर रूप से घायल कलाकारों को चिकित्सा एवं इलाज के लिए सहायता दी जा सकती है। इसके लिए कलाकारों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र, जांच रिपोर्ट और दवा के बिल जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। हालांकि, जो कलाकार केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी निजी बीमा कंपनी की चिकित्सा बीमा योजना से आच्छादित हैं, उन्हें चिकित्सा मद में सहायता नहीं मिलेगी। देश-विदेश यात्रा में खर्च को आर्थिक सहायता सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या कला प्रदर्शनियों में आमंत्रण पर देश-विदेश में प्रस्तुति एवं प्रदर्शन के लिए यात्रा व्यय आदि में भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, देश के विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी या समकक्ष संस्थानों में नामांकित कलाकारों को उच्च शिक्षा, अध्ययन एवं शोध के लिए भी सहायता देने का प्रावधान है। अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सहायता योजना के तहत चिकित्सा, प्रदर्शन कला एवं दृश्य कला के क्षेत्र में अधिकतम दो लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। वहीं, उपकरण, वाद्य यंत्र एवं कला सामग्री खरीदने के लिए प्रदर्शन एवं दृश्य कला से जुड़े कलाकारों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी। एक कलाकार को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही सहायता प्रदान की जाएगी। राशि की स्वीकृति और सहायता की मात्रा निर्धारित करने का अधिकार अनुदान समिति के पास होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कलाकार की मासिक आय 30 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अद्यतन आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। सरकारी कर्मियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में तिथि एवं हस्ताक्षर के साथ, उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र, अन्य जरूरी दस्तावेज और कलाकार पंजीयन पोर्टल के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ जमा करना होगा। इस पते पर भेजा जा सकता है आवेदन आवेदन निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना-800015 के पते पर भेजा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय, अररिया से संपर्क किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों पर समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जाएगा। समिति की बैठक कम से कम प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित करने का प्रावधान है। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने राज्य के कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ‘कलाकार कल्याण कोष’ योजना के नियम, शर्तें और आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की है। इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के कलाकारों को मिलेगा। इसके तहत गंभीर बीमारी, कला प्रदर्शन, उच्च शिक्षा एवं शोध सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, अररिया के अनुसार, गंभीर बीमारी या गंभीर रूप से घायल कलाकारों को चिकित्सा एवं इलाज के लिए सहायता दी जा सकती है। इसके लिए कलाकारों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र, जांच रिपोर्ट और दवा के बिल जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। हालांकि, जो कलाकार केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी निजी बीमा कंपनी की चिकित्सा बीमा योजना से आच्छादित हैं, उन्हें चिकित्सा मद में सहायता नहीं मिलेगी। देश-विदेश यात्रा में खर्च को आर्थिक सहायता सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या कला प्रदर्शनियों में आमंत्रण पर देश-विदेश में प्रस्तुति एवं प्रदर्शन के लिए यात्रा व्यय आदि में भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, देश के विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी या समकक्ष संस्थानों में नामांकित कलाकारों को उच्च शिक्षा, अध्ययन एवं शोध के लिए भी सहायता देने का प्रावधान है। अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सहायता योजना के तहत चिकित्सा, प्रदर्शन कला एवं दृश्य कला के क्षेत्र में अधिकतम दो लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। वहीं, उपकरण, वाद्य यंत्र एवं कला सामग्री खरीदने के लिए प्रदर्शन एवं दृश्य कला से जुड़े कलाकारों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी। एक कलाकार को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही सहायता प्रदान की जाएगी। राशि की स्वीकृति और सहायता की मात्रा निर्धारित करने का अधिकार अनुदान समिति के पास होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कलाकार की मासिक आय 30 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अद्यतन आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। सरकारी कर्मियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में तिथि एवं हस्ताक्षर के साथ, उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र, अन्य जरूरी दस्तावेज और कलाकार पंजीयन पोर्टल के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ जमा करना होगा। इस पते पर भेजा जा सकता है आवेदन आवेदन निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना-800015 के पते पर भेजा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय, अररिया से संपर्क किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों पर समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जाएगा। समिति की बैठक कम से कम प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित करने का प्रावधान है।  

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