फर्रुखाबाद में किशोरी के अपहरण में युवक दोषी करार:अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोप से किया दोषमुक्त, 7 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

फर्रुखाबाद में किशोरी के अपहरण में युवक दोषी करार:अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोप से किया दोषमुक्त, 7 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

फर्रुखाबाद में पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश रितिका त्यागी ने एक किशोरी के अपहरण मामले में अंकित को दोषी ठहराया है। उसे जेल भेज दिया गया है। हालांकि, अदालत ने युवक को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया। दोषी अंकित की सजा पर सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। कायमगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 13 जून 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 9 जून को दोपहर करीब 12 बजे गांव तुर्क ललैया निवासी अंकित उसकी नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गया था। किशोरी के भाई ने उसे ले जाते देखा था। अगले दिन आरोपी के घर पहुंचने पर परिजनों ने गालीगलौज की और बेटी को वापस करने से मना कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अंकित को अपहरण का दोषी पाया।

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